राष्ट्रीय: किसी भी राज्य या केंद्रीय एजेंसी को शाहजहां को गिरफ्तार करने का अधिकार कलकत्ता हाईकोर्ट

किसी भी राज्य या केंद्रीय एजेंसी को शाहजहां को गिरफ्तार करने का अधिकार  कलकत्ता हाईकोर्ट
कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वह राज्य या केंद्र सरकार के अधीन हो, फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है।

कोलकाता, 28 फरवरी (आईएएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वह राज्य या केंद्र सरकार के अधीन हो, फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है।

शाहजहां 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हुए हमले का आरोपी मास्टरमाइंड है।

मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सत्तारूढ़ दल के नेता की गिरफ्तारी से संबंधित मामले पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि हालांकि ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई की संयुक्त जांच टीम के गठन पर रोक है, लेकिन शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने किसी का नाम लिए बिना तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों और मंत्रियों के एक वर्ग द्वारा हाल ही में की गई सार्वजनिक टिप्पणी का भी उल्लेख किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रोक के कारण राज्य पुलिस शाहजहां को गिरफ्तार करने में असमर्थ है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अदालत आरोपियों को बचा रही है। राज्य पुलिस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में उसके खिलाफ इतनी सारी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।”

सुनवाई के दौरान ईडी के वकील धीरज त्रिवेदी ने तर्क दिया कि यदि राज्य पुलिस शाहजहां को गिरफ्तार करती है, तो ईडी के लिए बाद के चरण में उसकी रिमांड हासिल करना मुश्किल होगा और इसलिए वह मामले की स्वतंत्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।

इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने फिर से कहा कि राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों, दोनों को शाहजहां को गिरफ्तार करने का अधिकार है।

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Created On :   28 Feb 2024 10:55 PM IST

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