अपराध: नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में 65 वर्षीय शख्स को तीन साल की सजा
रांची, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के आरोपी 65 वर्षीय बुजुर्ग को रांची स्थित पोक्सो अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पोक्सो की विशेष अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 354 और पोक्सो के सेक्शन आठ के तहत दोषी पाकर तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों धाराओं की सजा साथ-साथ चलेगी। अभियुक्त कांति लाल साहू पेशे से शिक्षक थे। वह 22 अप्रैल 2018 को नाबालिग को पढ़ाने के नाम पर उसे गांव से रांची लेकर आया था।
इसके बाद वह अक्सर उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था। मामले को लेकर रांची महिला थाने में कांड संख्या 9/2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   23 April 2024 6:51 PM IST