अपराध: आय से अधिक संपत्ति मामले में ओएनजीसी के पूर्व अधिकारी को तीन साल की सजा, 25 लाख का जुर्माना

आय से अधिक संपत्ति मामले में ओएनजीसी के पूर्व अधिकारी को तीन साल की सजा, 25 लाख का जुर्माना
गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति रखने के एक मामले में ओएनजीसी, अंकलेश्वर एसेट के तत्कालीन प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) किशनराम हीरालाल सोनकर को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अहमदाबाद, 11 नवंबर (आईएएनएस)। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति रखने के एक मामले में ओएनजीसी, अंकलेश्वर एसेट के तत्कालीन प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) किशनराम हीरालाल सोनकर को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआई ने 29 जून 2006 को आरोपी किशनराम हीरालाल सोनकर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि सोनकर ने 1 अक्टूबर 2002 से 21 जून 2006 के बीच 14,11,310 रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 84 प्रतिशत ज्यादा थी।

जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 24 जनवरी 2008 को किशनराम सोनकर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि उन पर 1 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2006 के बीच 22,15,609 रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 62 प्रतिशत ज्यादा थी।

अदालत का फैसला आने में 16 साल का समय लग गया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी किशनराम हीरालाल सोनकर को दोषी पाया और उन्हें तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   11 Nov 2024 3:20 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story