अपराध: आय से अधिक संपत्ति मामले में ओएनजीसी के पूर्व अधिकारी को तीन साल की सजा, 25 लाख का जुर्माना
अहमदाबाद, 11 नवंबर (आईएएनएस)। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति रखने के एक मामले में ओएनजीसी, अंकलेश्वर एसेट के तत्कालीन प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) किशनराम हीरालाल सोनकर को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सीबीआई ने 29 जून 2006 को आरोपी किशनराम हीरालाल सोनकर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि सोनकर ने 1 अक्टूबर 2002 से 21 जून 2006 के बीच 14,11,310 रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 84 प्रतिशत ज्यादा थी।
जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 24 जनवरी 2008 को किशनराम सोनकर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि उन पर 1 जनवरी 2000 से 1 जुलाई 2006 के बीच 22,15,609 रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 62 प्रतिशत ज्यादा थी।
अदालत का फैसला आने में 16 साल का समय लग गया। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी किशनराम हीरालाल सोनकर को दोषी पाया और उन्हें तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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Created On :   11 Nov 2024 3:20 PM GMT