कानून: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी, रिमांड के खिलाफ याचिका पर केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार किया
नई दिल्ली, 27 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तार किया है।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी की हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग वाली केजरीवाल की अंतरिम अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया है और यहां तक कि मुख्य याचिका पर भी जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है।
मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी।
केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य सामग्री ढूंढना नहीं, बल्कि उन्हें और उनकी पार्टी को कमजोर करना था। उन्होंने तत्काल रिहाई का आग्रह किया।
आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो को 28 मार्च तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजा गया था। उनहोंने एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया।
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को हाईकोर्ट से उनकी रिहाई का आदेश देने का आग्रह किया, क्योंकि उनकी ईडी हिरासत गुरुवार को खत्म हो रही है।
मुख्य याचिका पर शीघ्र सुनवाई की सिंघवी के अनुरोध पर आपत्ति जताते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने हुए कहा कि मुख्य याचिका उन्हें मंगलवार को ही सौंपी गई थी और उन्हें अपना पक्ष रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया जाना चाहिए।
ईडी की ओर से पेश एएसजी ने कहा कि अंतरिम राहत के लिए भी जवाब दाखिल करने को उचित समय दिया जाना चाहिए।
अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|
Created On :   27 March 2024 7:15 PM IST