कोलकाता रेप-मर्डर केस: आरोपी संजय रॉय का नहीं होगा नार्को टेस्ट, कोर्ट ने खारिज की CBI की मांग

आरोपी संजय रॉय का नहीं होगा नार्को टेस्ट, कोर्ट ने खारिज की CBI की मांग
  • आरोपी संजय रॉय का नहीं होगा नार्को टेस्ट
  • कोर्ट ने खारिज की CBI की मांग
  • सीबीआई अधिकारी करना चाहते हैं नार्को टेस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता की एक अदालत में सीबीआई ने आरजी कर रेप-मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय की नार्को टेस्ट करने की याचिका दाखिल की थी। जिसे अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। ऐसे में कोलकाता रेप-मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय का नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता है।

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने शुक्रवार (13 सितंबर) को कोलकाता की एक अदालत में याचिका दायर की थी। जिसमें संजय रॉय की नार्को टेस्ट करने की मांग की गई। बता दें कि, हाल ही में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था।

सीबीआई अधिकारी करना चाहते हैं नार्को टेस्ट

समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक सीबीआई अधिकारी के हवाले से बताया, "सीबीआई अधिकारी संजय रॉय का टेस्ट करना चाहते हैं, जिसका 25 अगस्त को पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, ताकि इस मामले में उसके वर्जन को वेरिफाई किया जा सके। यह मुख्य रूप से यह जांचने के लिए है कि रॉय सच कह रहे हैं या नहीं। नार्को टेस्ट से हमें उसके वर्जन को वेरिफाई करने में मदद मिलेगी। ज्यादातर मामलों में लोग इस जांच के दौरान सच बोलते हैं।"

क्या होता है नार्को टेस्ट?

नार्को टेस्ट में इंसान के शरीर में सोडियम पेंटोथाल नाम का ड्रग एक सीमित मात्रा में डॉक्टरों की देखरेख में डाला जाता है। इसे ट्रुथ सीरम भी कहते हैं। ये दवा शरीर में जाते ही इंसान को अर्ध-चेतना यानी आधी बेहोशी में ले आता है। ये टेस्ट मनोचिकित्सक की निगरानी में होता है। इस दौरान घटना से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। माना जाता है कि हिप्नोटिक स्थिति में होने के कारण आरोपी झूठ नहीं बोलता है।

Created On :   13 Sept 2024 4:31 PM GMT

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