एंटीलिया मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

एंटीलिया मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Pradeep Sharma
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सनसनीखेज मनसुख हिरन हत्या मामले में गिरफ्तार सेवानिवृत्त हाई प्रोफाइल पुलिस अधिकारी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की याचिका पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सहमत हो गया।

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की एक अवकाश पीठ ने शर्मा द्वारा दायर याचिका पर विचार किया जिन्होंने 23 जनवरी 2023 को उनकी जमानत याचिका खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।

शर्मा ने एक अतिरिक्त दस्तावेज में दावा किया कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य हर दिन बिगड़ रही थी और उन्हें तत्काल सर्जरी की सख्त जरूरत है।

दस्तावेज में कहा गया है, याचिकाकर्ता की मां की उम्र 93 वर्ष है और याचिकाकर्ता की पत्नी मुख्य रूप से उनकी देखभाल करती हैं। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर वर्तमान जटिलताओं के कारण, याचिकाकर्ता की पत्नी और मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। याचिकाकर्ता एकमात्र पुरुष सदस्य है जिस पर अपनी पत्नी और बूढ़ी मां का ख्याल रखने की जिम्मेदारी है।

दस्तावेज में आगे कहा गया है, यदि याचिकाकर्ता को जमानत/अंतरिम जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो इसका उसकी पत्नी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

यह देखते हुए कि शर्मा ने उचित याचिका दायर नहीं की है अवकाशकालीन पीठ ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 2 जून तक के लिए टाल दी।

शर्मा द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है, याचिकाकर्ता एक सम्मान प्राप्त पुलिस अधिकारी है, जो 2019 में सेवा से रिटायर हो गया है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का उतना दबदबा नहीं है, जितना कि सेवा में रहने के दौरान.. इस मामले में मुख्य गवाह एक संरक्षित गवाह है और इस प्रकार गवाह से छेड़छाड़ की संभावना उत्पन्न नहीं होती है।

इसके अलावा, बिना किसी तथ्य के सबूत के साथ छेड़छाड़ की आशंका, जमानत से इनकार करने का आधार नहीं है, जैसा कि माननीय न्यायालय ने पी. चिदंबरम बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2019 में फैसला दिया था।

शर्मा 17 जून 2021 से हिरासत में हैं। महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व एडवोकेट आदित्य पांडे ने किया था, जो महाराष्ट्र राज्य के स्थायी वकील और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड हैं।

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जिसमें जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और आर.एन. लड्डा शामिल थे - विशेष एनआईए अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली शर्मा की अपील को खारिज कर दिया था। एनआईए अदालत ने फरवरी 2022 में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

अंबानी परिवार के लिए जान की धमकी 25 फरवरी 2021 को दी गई थी और जिलेटिन से लदा एक एसयूवी प्रतिष्ठित एंटीलिया बिल्डिंग के पास लावारिस पाया गया था। वाहन मालिक हिरन का शव 5 मार्च को ठाणे क्रीक में पाया गया था।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने, जिसने महाराष्ट्र पुलिस से जांच अपने हाथ में ली और जून 2021 में शर्मा को गिरफ्तार किया, दावा किया कि उसने एक अन्य बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वजे के साथ कथित रूप से साजिश रची, ताकि अंबानी को धमकी देने की पूरी साजिश की एक मात्र कमजोर कड़ी हिरन को खत्म किया जा सके।

एनआईए ने कहा कि हिरन को पूरी साजिश के बारे में पता था और आरोपी शर्मा-वाजे को चिंता थी कि वह उनका राज खोल देगा।

(आईएएनएस)

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Created On :   29 May 2023 4:58 PM IST

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