Sajjan Kumar Verdict: सिख दंगा केस में पूर्व सांसद सज्जन कुमार को हुई उम्रकैद की सजा, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्या थी मांग?

- सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार दोषी
- राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई सज्जन कुमार को सुनाई सजा
- सज्जन को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी है। बता दें, सज्जन कुमार पहले से ही दिल्ली कैंट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। सज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों (जसवंत सिंह और उनके बेटे तरूणदीप सिंह) की बेरहमी से हत्या करने के मामले में कोर्ट में सजा सुनाई है।
क्या चाहती थी दिल्ली पुलिस?
दिल्ली पुलिस के साथ पीड़ित भी इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में शामिल करते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी कीसजा मांगना चाहते थे। लेकिन कोर्ट की तरफ से उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
सज्जन कुमार की क्या थी अपील?
सज्जन कुमार की तरफ से फैसले से तुरंत पहले ही सजा में रियायत की अपील की थी। उन्होंने अपनी दलीलों में कहा ता कि, इस मामले में मुझे फांसी की सजा देने का कोई मतलब नहीं बनता है। सज्जन कुमार ने कहा था कि, 'मैं 80 साल का हो चला हूं, बढ़ती उम्र के साथ कई सारी बीमारियों से जूझ रहा हूं। साल 2018 से जेल में बंद हूं, उसके बाद से मुझे कोई फरलो-परोल नहीं मिली है।'
सज्जन कुमार ने आगे कहा कि, 'साल 1984 के बाद से किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहा हूं। जेल में ट्रायल के समय भी मेरा व्यवहार बिल्कुल ठीक रहा है। मेरे खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। इसलिए मुझे सुधार की संभावना से मना नहीं किया जा सकता है।' सज्जन कुमार तीन बार सांसद रह चुके हैं, सामाजिक कल्याण के लिए कई प्रोजेक्ट का भी हिस्सा रहे हैं।
Created On :   25 Feb 2025 2:55 PM IST