मुश्किलें बरकरार: सेशन कोर्ट ने खारिज की पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका, अब हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं बाहुबली नेता

सेशन कोर्ट ने खारिज की पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका, अब हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं बाहुबली नेता
  • पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका
  • अब हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं बाहुबली नेता
  • 22 जनवरी को मोकामा में हुई थी जमकर गोलीबारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका पटना के सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। शनिवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अनंत सिंह को जमानत नहीं दी जा सकती। ऐसे में अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। शनिवार को सेशन कोर्ट ने दो पक्षों की बातों को सुना।

बाहुबली नेता अनंत सिंह को मोकामा में हुई फायरिंग के चलते जेल में बंद होना पड़ा है। इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने भी अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ऐसे में अब बाहुबली नेता अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। अब उन्हें जेल से रिहा होना पड़ेगा।

जानें पूरा मामला

गौरतलब है कि, 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और सोनू-मोनू गैग के बीच जमकर गोलीबारी हुई। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गोलीबारी की घटना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अनंत सिंह ने खुद को सरेंडर कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

बता दें कि, मोकामा में हुई गोलीबारी के चलते अनंत सिंह 24 जनवरी से ही पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। उनके साथ एक सर्मथक भी जेल में बंद है। वहीं, सोनू-मोनू गैंग की ओर से सोनू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं, मोनू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घटना पर बिहार में जमकर सियासत भी हुई थी। जिसके चलते पुलिस पर परेसर बना और अनंत को गिरफ्तार होना पड़ा।

Created On :   15 Feb 2025 7:21 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story