अपने बयान से पलटी नाबालिग महिला पहलवान, बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए सभी आरोप लिए वापस!

अपने बयान से पलटी नाबालिग महिला पहलवान, बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए सभी आरोप लिए वापस!
  • पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराया बयान
  • पुलिस और पहलवान ने नहीं दिया आधिकारिक बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। पहलवान बृजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ आया है। दरअसल, दावा किया जा रहा है कि एक नाबालिग महिला पहलवान अपने बयान से पलट गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिला पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए अपने सभी आरोपों वापस ले लिए हैं। दिल्ली पुलिस ने उसका बयान पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक पहलवान ने पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में जाकर बयान दिया। इसके बाद पुलिस ने पहलवान का बयान पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज कराया। जहां उसने अपने आरोप वापस ले लिए। हालांकि इस संबंध में अभी तक न दिल्ली पुलिस और न ही नाबालिग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। नाबालिग के पिता ने भी इस संबंध में मीडिया से बातचीत से इनकार किया है।

बता दें कि इससे पहले आरोप लगाने वाली महिला पहलवान के नाबालिग होने पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ दिनों पहले पहलवान के चाचा ने मीडिया को बताया था कि वह नाबालिग नहीं है। इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम रोहतक भी गई थी। कहा जा रहा है कि पुलिस की जांच के बाद महिला पहलवान के बालिग होने के सबूत मिले हैं।

एफआईआर में क्या हैं आरोप?

बृजभूषण के खिलाफ पहलवानों ने आरोप लगाते हुए दो एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें एक नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। अपनी शिकायत में नाबालिग महिला पहलवान ने कहा, बृजभूषण ने उसे अपनी ओर खींचा और कंधे पर बहुत जोर से दबाया। इसके बाद जानबूझकर उसने अपना हाथ मेरे कंधे से नीचे खिसका दिया। इसके बाद मेरे शरीर पर हाथ फेरते हुए बोला तू मुझे सपोर्ट कर, मैं तुझे करूंगा।

नाबालिग के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, यह घटना 2022 की है। जब मेरी बेटी की उम्र 16 साल की थी। जब उसने बृजभूषण की इस हरकत का विरोध किया तो बृजभूषण ने उससे कहा, एशियाई चैंपियनशिप के लिए जल्द ही ट्रायल होने वाले हैं। ऐसे में अगर वह उसे सपोर्ट नहीं करती है तो उसे इसका परिणाम आगे भुगतना होगा।

गौरतलब है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 34 (सामान्य मंशा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है।

Created On :   5 Jun 2023 10:51 AM IST

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