चंदन गुप्ता हत्याकांड: एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में शामिल सभी 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में शामिल सभी 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा
  • एनआईए कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
  • चंदन गुप्ता हत्याकांड में आरोपियों को उम्रकैद की सजा
  • सभी आरोपियों को दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी गई है। 6 साल 11 महीने 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज एनआईए कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान हुआ है। बता दें, 26 जनवरी 2018 को यूपी के कासगंज जिले में चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के समय हत्या हुई थी। तब से चंदन के परिजनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और आज एनआईए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा का ऐलान कर दिया गया है।

कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड के बाद काफी ज्यादा तनाव का माहौल हो गया था। तोड़-फोड़ के साथ पथराव भी देखने को मिले थे। जिसके बाद आज इस कांड के दोषियों को आज उम्रकैद की सजा सुना दी गई है। ऐसे में कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा तेज है, साथ ही पुलिस भी अलर्ट मोड पर है।

28 आरोपियों को उम्र कैद दो को किया बरी

बता दें, एनआई कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को चंदन गुप्ता की हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। दो आरोपियों पर संदेह होने के चलते उनको बरी कर दिया गया। चार्जशीट में कुल 30 आरोपियों के नाम थे। जिसमें से सिर्फ 28 आरोपियों को उम्रकैद हुई है।

ये हैं दोषी

एनआईए की स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक, चंदन गुप्ता हत्याकांड में आसिफ कुरेशी, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर के अलावा जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी करार दिया गया है। इन सभी को आईपीसी धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 406 के तहत दोषी ठहराया गया है।

क्या था मामला?

बता दें, 26 जनवरी 2018 के दिन जब चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। तब उनको गोली मार दी गई थी। दरअसल, तिरंगा यात्रा के समय दो समुदाय आमने-सामने आ गए थे। जिस पर विवाद होने लगा था। विवाद बढ़ने पर चंदन गुप्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कासगंज में भी हिंसा बढ़ गई थी और यूपी में घटना को लेकर काफी गुस्सा देखने को मिला था। चंदन के परिवार के भारी संघर्ष के बाद आज कोर्ट का फैसला सुनने को मिला है।

Created On :   3 Jan 2025 3:27 PM IST

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