कोरोना वायरस: वित्त मंत्री ने किए कई ऐलान, टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 30 जून की गई

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman income tax return, GST and Composition returns date extended to 30th June
कोरोना वायरस: वित्त मंत्री ने किए कई ऐलान, टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 30 जून की गई
कोरोना वायरस: वित्त मंत्री ने किए कई ऐलान, टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 30 जून की गई
हाईलाइट
  • इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को भी बढ़ाकर 30 जून तक किया गया
  • मार्च
  • अप्रैल
  • मई का जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के संकट के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों की राहत के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। रिटर्न में देरी होने पर 12 की जगह 9 प्रतिशत चार्ज लगेगा। वहीं मार्च, अप्रैल, मई का जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई है। आधार-पैन लिंक का समय भी बढ़ाकर 30 जून किया गया। 

मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किए। उन्होंने कहा, जल्द ही आर्थिक पैकेज का ऐलान किया जाएगा। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब CSR का फंड दिया जा सकता है। यानी यह फंड कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया, 2020 में अभी तक जिन कंपनियों ने डायरेक्टर्स की एक भी मीटिंग नहीं की है, उनको नियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बोर्ड की बैठक आयोजित करने की अनिवार्यता को 60 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा रहा है, यह छूट अगली दो तिमाहियों के लिए है।

नई कंपनी बनाने वालों को अपने व्यापार के लिए डिक्लरेशन करने के निर्धारित 6 महीने की अवधि को बढ़ाकर एक साल किया गया। कंपनियों के डायरेक्‍टर्स के लिए भारत में न्‍यूनतम 182 दिन रहना अनिवार्य था, अगर वे ऐसा नहीं कर पाते तो उल्‍लंघन नहीं माना जाएगा। 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनी के देरी से GST रिटर्न फाइल करने पर कोई ब्‍याज, पेनल्‍टी और लेट फीस नहीं लगेगी।

वित्त मंत्री ने किए ये बड़े ऐलान- 

  • वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 हुई।
  • आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून की गई।
  • टीडीएस डिपॉजिट की आखिरी तारीख में विस्तार नहीं। ब्याज दर 18 फीसदी से कम होकर 9 फीसदी।
  • विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर 30 जून किया। 31 मार्च के बाद 30 जून तक विवाद से विश्वास स्कीम में कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। 
  • सरकार ने पांच करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का जीएसटी दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल किया।कंपनियों को जबरन इन्सॉल्वेंसी में जाने से बचाया जाएगा।
  • 5 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर जुर्माना नहीं लगेगा। 
  • 30 जून तक 24 घंटे कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा मिलेगी। 
  • बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को दो तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ देने का फैसला।
  • कंपनियों के निदेशकों को भारत में प्रवास की समयसीमा में मिलेगी छूट।
  • 1 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट की स्थिति में ही कंपनियों को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इसका लाभ एमएसएमई को मिलेगा।
  • कंपनियों के लिए डिपॉजिट रिजर्व की शर्तों में छूट की घोषणा। कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय।
  • डेबिट कार्ड से किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकालना अगले तीन महीने के लिए फ्री किया गया। 
  • मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट फीस माफ की गई। 

Created On :   24 March 2020 2:49 PM IST

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