अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को 7 साल की सजा, व्यापारी से मांगी थी 5 करोड़ फिरौती
- 1993 के बॉम्बे बम ब्लास्ट केस में अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम उम्रकैद की सजा काट रहा है।
- 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या मामले में भी उम्रकैद की सजा काट रहा है अबु सलेम
- डॉन अबु सलेम 90 के दशक में डी-कंपनी का भरोसेमंद था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम पर 16 साल से चल रहे फिरौती के मामले में आज 7 मई को तीस हजारी कोर्ट ने उसे सात साल की सजा सुनाई है। इस मामले में पहले ही अबू सलेम कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जा चुके हैं। आज तीस हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सलेम को 7 साल कैद की सजा का ऐलान किया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2002 में एक व्यापारी से जबरन वसूली मामले में फैसला सुनाने की तारीख 7 जून तय की थी।
व्यापारी ने फोन रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी
बता दें कि अप्रैल 2002 में अबू सलेम के खिलाफ पांच करोड़ की फिरौती मांगने का मामला व्यापारी अशोक गुप्ता की शिकायत पर दर्ज किया गया था। 30 मई को भी इस केस में सुनवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट ने 7 जून को सजा सुनाने का ऐलान किया था। व्यापारी अशोक गुप्ता का आरोप था कि सलेम ने रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी है। व्यापारी ने पुलिस को वो रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराई थी जिसमें फोन पर अबू सलेम ने उसे फोन करके धमकाया था। पटियाला हाउस अदालत में सुनवाई के दौरान अबू ने रंगदारी के मामले को झूठा बताया था।
अबू सलेम के वकील ने दी थी ये दलील
अबू सलेम के अधिवक्ता ने तर्क रखा कि पुलिस उनके मुवक्किल के प्रत्यर्पण शर्तों का उल्लंघन कर इस मामले को खींच रही है। उन्होंने कहा कि तय शर्तों के अनुसार पुलिस इस मामले में सलेम के खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकती है। हालांकि अदालत ने उनके तर्कों को खारिज करते हुए सलेम को दोषी ठहराया और सजा सुना दी। कोर्ट ने सह आरोपियों पवन कुमार मित्तल उर्फ राजा भैया, मोहम्मद अशरफ उर्फ बबलू, माजिद खान उर्फ राजू भाई और चंचल मेहता को बरी कर दिया। अबू सलेम को 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट केस में पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
Created On :   7 Jun 2018 5:07 PM IST