Welcome 2020: आज से बदल गए ये 10 नियम, आइए जानते हैं आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज (बुधवार) 1 जनवरी 2020 से बदलावों का दौर शुरू हो गया है। नववर्ष की शुरुआत के साथ की कई नए नियम में लागू हो गए हैं। जो कहीं ना कहीं आम आदमी के जीवन को प्रभावित करेंगे। नए नियमों में लेनदेन, आधार, पैन, इंश्योरेंस, कर्ज के नियम भी शामिल है। आइए जानतें है 10 बड़े बदलावों के बारे में :
1. पीएफ
वो कंपनियां भी पीएफ के दायरे में होंगी, जहां 10 कर्मचारी हैं। कर्मचारी ही पीएफ का अंशदान तय कर सकेंगे। पेंशन फंड से एकमुश्त निकासी संभव होगी।
2. कर्ज
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट से जुड़े कर्ज का ब्याज 0.25% घटाया। नई दरों का फायदा पुराने ग्राहकों को भी मिलेगा, क्योंकि उनकी रीसेट तारीख भी एक जनवरी है।
3. एनईएफटी
नए साल से अब बैंकों में एनईएफटी के जरिए लेन-देन पर शुल्क नहीं चुकाना होगा। एनईएफटी भी अब हफ्ते के सातों दिन, चौबीसों घंटे हो सकेगा। भारत बिल पेमेंट सिस्टम से प्रीपेड छोड़कर सभी बिलों का भुतगान किया जा सकेगा।
4. ज्वेलरी
सोने-चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। हालांकि ग्रामीण इलाकों में एक साल का छूट रहेगी। ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के नियम 2000 से लागू हैं, लेकिन हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं थी। इस कारण से अब दाम भी बढ़ सकते हैं।
5. रुपे-यूपीआई
50 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को बिना एमडीआर चार्ज के रुपे कार्ड, यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की सुविधा देनी होगी।
6. पैन
31 दिसंबर तक पैन आधार से लिंक कराना जरूरी था। अब इसके लिए मार्च 2020 तक का समय मिला है।
7. बीमा पॉलिसी
आईआरडीए ने चेंज लिंक्ड और नॉन लिंक्ड जीवन बीमा पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की है। इससे प्रीमियम महंगा होगा। वहीं एलआईसी ने क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले चार्ज को भी खत्म करने की घोषणा की है।
8. डेबिट कार्ड
नए साल में पुराने डेबिट कार्ड से कैश नहीं निकाल पाएंगे। इसमें लगी मैग्नेटिक स्ट्रिप बेकार हो जाएगी, जिससे एटीएम ग्राहक का डेटा पहचानती है।
9. एटीएम
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से 10 हजार रुपए से ज्यादा कैश निकालने के नियम बदले हैं। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पैसे निकालने के लिए ओटीपी अनिवार्य होगा।
10. फास्टैग
15 जनवरी के बाद एनएच से गुजरने वाली गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य होगा। 1 करोड़ फास्टैग जारी हुए हैं। फास्टैग नहीं हुआ तो दोगुना टोल चुकाना होगा।
Created On :   31 Dec 2019 9:34 AM IST