रुड़की आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए कोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाई सजा

NIA court sentenced 5 accused in Roorkee ISIS module case
रुड़की आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए कोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाई सजा
नई दिल्ली रुड़की आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए कोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाई सजा
हाईलाइट
  • आतंकी गतिविधियां चलाने की साजिश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को रुड़की में आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में पांचों आरोपियों को सजा सुनाई, जो भारत में आईएसआईएस का अड्डा स्थापित करने और उसे अंजाम देने की साजिश से जुड़ा है। इनकी अर्धकुंभ उत्सव के दौरान दिल्ली-एनसीआर और हरिद्वार में आतंकी गतिविधियां चलाने की साजिश थी।

पटियाला हाउस की एनआईए की विशेष अदालत ने पांच आरोपियों - अखलाकुर रहमान, मोहम्मद अजीमुशान, मोहम्मद ओसामा, मोहम्मद मेराज, चारों जो हरिद्वार के निवासी हैं, और मुंबई के मोहसिन इब्राहिम सैय्यद को आईपीसी, यूए (पी) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत सजा सुनाई।

सभी आरोपियों को यूए (पी) अधिनियम की धारा के तहत सात साल के कठोर कारावास और जुर्माना, आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पांच साल के कठोर कारावास और जुर्माना, पांच साल के कठोर कारावास और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत अन्य शुल्क के अलावा जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

मामला शुरू में 18 जनवरी, 2016 को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज किया गया था और 18 मार्च, 2016 को एनआईए द्वारा फिर से पंजीकृत किया गया था। मामले की जांच के बाद गुरुवार को सजा पाए पांच आरोपियों समेत छह आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। इससे पहले 20 मई को सभी पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया गया था।

 

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Created On :   3 Jun 2022 12:30 AM IST

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