जम्मू-कश्मीर: पांच जिलो में इंटरनेट सेवा शुरू, सात दिनों तक रहेगा प्रभावी
- इंटरनेट का उपयोग करना एक मौलिक अधिकार- सुप्रीम कोर्ट
- सात दिनों तक लागू रहेगा आदेश
डिजिटल डेस्क, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पांच जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरु कर दी गई है। यह सुविधा केवल पोस्टपेड मोबाइल पर उपलब्ध होगी। वहीं होटल, हॉस्पिटल व ट्रेवल कंपनी में ब्रॉड बैंड सेवा शुरू कर दी गई है। यह आदेश आज (बुधवार)15 जनवरी से सात दिनों तक प्रभावी रहेगा।
इससे पहले मंगलवार को गृहविभाग ने एक आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक कश्मीर संभाग में अतिरिक्त 400 इंटरनेट कियोस्क स्थपित किए जाएंगे। इंटरनेट सेवा आवश्यक सभी संस्थानों को उपलब्ध कराई जाएगी। आदेश में कहा गया है कि जम्मू क्षेत्र में ई-बैंकिंग सहित इंटरनेट चलाने के लिए पोस्टपेड मोबाइलों पर 2जी कनेक्टिविटी की जाएगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धारा 370 हटाने के बाद लगी पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धारा 144 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, बेहद जरूरी हालात में ही इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और इंटरनेट के जरिये व्यापार करना संविधान की धारा 19(1) के तहत सुरक्षित है और उस पर धारा 19(2) में वर्णित वजहों से ही रोक लगाई जा सकती है। कोर्ट ने सभी सरकारी और स्थानीय निकायों वेबसाइटों की बहाली का आदेश दिया था।
Created On :   15 Jan 2020 3:27 AM GMT