कुलभूषण जाधव मामला : ICJ इस महीने के अंत में सुना सकती है फैसला

International Court of Justice likely to deliver verdict in Kulbhushan Jadhav case this month
कुलभूषण जाधव मामला : ICJ इस महीने के अंत में सुना सकती है फैसला
कुलभूषण जाधव मामला : ICJ इस महीने के अंत में सुना सकती है फैसला
हाईलाइट
  • आईसीजे इस महीने के अंत में कुलभूषण जाधव मामले में अपना फैसला सुना सकती है
  • इस मामले में भारत ने मई 2017 में आईसीजे का रुख किया था
  • कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गई है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) इस महीने के अंत में कुलभूषण जाधव मामले में अपना फैसला सुना सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बात कही जा रही है। इस मामले में जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार से पूछा गया कि क्या इस महीने के अंत में कुलभूषण मामले का फैसला सुनाया जाएगा? इस पर कुमार ने कहा कि तारीख की घोषणा ICJ करेगी। बता दें कि इंडियन नेशनल जाधव को पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई गई है।

भारतीय नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। कुलभूषण जाधव तक कांसुलर एक्सेस के पाकिस्तान के इनकार के बाद भारत ने मई 2017 में ICJ का रुख किया था। भारत ने 48 वर्षीय कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य अदालत में "फार्सिकल ट्रायल" को भी चुनौती दी थी। ICJ ने 18 मई, 2017 को फैसला आने तक पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को सजा देने से रोक दिया था।

वर्ल्ड कोर्ट ने फरवरी में इस मामले में चार दिवसीय जनसुनवाई की थी। इस दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी विस्तृत दलीलें और प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत कीं। भारत ने दो व्यापक मुद्दों पर अपना मामला आधारित किया - कांसुलर एक्सेस पर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन और प्रोसेस ऑफ रिजोल्यूशन। भारत ने ICJ से कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को रद्द करने और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश देने का भी आग्रह किया। भारत ने कहा था कि पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। यह उचित प्रक्रिया के न्यूनतम मानकों को भी पूरा करने में विफल रहा।

पाकिस्तान ने ICJ में कहा कि भारतीय नौसेना अधिकारी एक "जासूस" था कोई व्यापारी नहीं। पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने जाधव को 3 मार्च, 2016 को ईरान से कथित तौर पर घुसने के बाद बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। हालांकि, भारत का कहना है कि कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया गया था, जहां नौसेना से रिटायर होने के बाद उनके व्यापारिक हित थे।

पाकिस्तान ने ICJ में कुलभूषण जाधव के कांसुलर एक्सेस के लिए भारत की याचिका को खारिज कर दिया था। पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत अपने "जासूस" द्वारा एकत्रित की गई जानकारी हासिल करना चाहता है। हालांकि, पाकिस्तान ने 25 दिसंबर, 2017 को इस्लामाबाद में कुलभूषण जाधव की उनकी मां और पत्नी के साथ मुलाकात करवाने की अनुमति दी थी।

Created On :   4 July 2019 8:59 PM IST

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