भारत का पाक को जवाब, भय से मुक्त वातावरण में हो कुलभूषण का कॉन्सुलर एक्सेस
- कुलभूषण जाधव के कॉन्सुलर एक्सेस के प्रस्ताव का भारत ने पाक को जवाब दिया है
- भारत अब पाकिस्तान के जवाब का इंतजार कर रहा है
- भारत ने पाक को कॉन्सुलर एक्सेस के लिए डर से मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए कहा है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के कॉन्सुलर एक्सेस के प्रस्ताव का भारत ने जवाब दिया है। सूत्रों के मुताबिक, भारत ने पाकिस्तान को कॉन्सुलर एक्सेस के लिए भय से मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए कहा है। भारत अब पाकिस्तान के जवाब का इंतजार कर रहा है।
बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि इस्लामाबाद जाधव को "पाकिस्तानी कानूनों के अनुसार" कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान करेगा। साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा था, "पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग को इस बारे में औपचारिक रूप से सूचित करने के बाद भारतीय प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है।"
पाकिस्तान के इस प्रस्ताव के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था "भारत को पाकिस्तान की तरफ से कॉन्सुलर एक्सेस का प्रपोजल मिला है। हम आईसीजे के फैसले को प्रकाश में रखते हुए इस प्रपोजल का मूल्यांकन कर रहे हैं।" उन्होंने कहा था, "हम डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से इस मामले में पाकिस्तान के साथ संवाद बनाए हुए हैं। जो भी प्रतिक्रिया भेजी जानी है, वह डिप्लोमेटिक चैनलों के माध्यम से समय पर पाकिस्तान को दे दी जाएगी।"
जाधव को 25 दिसंबर, 2017 को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय में केवल एक बार उनकी मां और पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई थी। 35 मिनट के करीब चली बैठक में, जाधव ने अपने परिवार से एक इंटरकॉम के माध्यम से बात की थी। इस दौरान दोनों के बीच कांच का पार्टिशन रखा गया था। भारत ने तब इस्लामाबाद के इन दावों को खारिज कर दिया था कि उसने जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस प्रदान किया था।
बता दें कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच के पाकिस्तान के इनकार के बाद भारत ने मई 2017 में ICJ का रुख किया था। भारत ने 48 वर्षीय कुलभूषण जाधव के खिलाफ पाकिस्तान की सैन्य अदालत में "फार्सिकल ट्रायल" को भी चुनौती दी थी। ICJ ने 18 मई, 2017 को फैसला आने तक पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव की मौत की सजा देने से रोक दिया था।
इसके बाद 21 जुलाई को आईसीजे ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने के साथ ही भारत को कॉन्सुलर एक्सेस भी दिया था। ICJ में 15-1 से भारत के पक्ष में ये फैसला सुनाया गया था। कोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव से संपर्क करने और उनके लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के अधिकार से भारत को वंचित किया। यह विएना संधि के तहत कॉन्सुलर रिलेशन नियमों का उल्लंघन है।
Created On :   2 Aug 2019 6:20 PM IST