संसद में बोले विदेश मंत्री- बेकसूर हैं कुलभूषण जाधव, जल्द होगी वापसी
- ICJ ने बुधवार को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है
- विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कुलभूषण जाधव मामले को लेकर ICJ के फैसले पर बयान दिया
- विदेश मंत्री ने कहा- जाधव की रिहाई की मांग को लेकर सरकार ने अथक प्रयास किए हैं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले पर विदेश मंत्री जयशंकर ने गुरुवार (18 जुलाई) को संसद में अपनी बात रखी। विदेश मंत्री ने दोनों सदनों को भारतीय कुलभूषण पर आइसीजे के फैसले से अवगत कराया। विदेशमंत्री ने अपने बयान में कहा कि, जाधव पूरी तरह से बेकसूर हैं। जल्द ही वह भारत लौटेंगे। बता दें कि, ICJ ने बुधवार को पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है।
EAM S Jaishankar on #KulbhushanJadhav verdict, in Rajya Sabha: We once again call upon Pakistan to release and repatriate Kulbhushan Jadhav. https://t.co/1k3iZLtqS4
— ANI (@ANI) July 18, 2019
कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे द्वारा लिए गए फैसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए कहा, 15-1 के वोट से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने भारत के इस दावे को सही ठहराया कि पाकिस्तान कई मामलों में वियना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा, कुलभूषण जाधव के परिवार ने कठिन परिस्थितियों में अदम्य साहस दिखाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार उनकी सुरक्षा और हित सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेगी, साथ ही भारत में उनकी जल्द वापसी होगी।
EAM S Jaishankar in Rajya Sabha on #KulbhushanJadhav verdict: #KulbhushanJadhav"s family has shown exemplary courage in difficult circumstances. I can assure the govt will vigorously continue its efforts to ensure his safety and well being, as well as his early return to India. pic.twitter.com/DiPyzMQUoX
— ANI (@ANI) July 18, 2019
उन्होंने बताया, आईसीजे ने निर्देश दिया है कि पाकिस्तान जाधव को उनके अधिकारों के बारे में और अधिक देरी किए बिना सूचित करने और भारतीय वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को वियना कन्वेंशन के अनुसार उन तक पहुंच प्रदान करने के लिए बाध्य है। विदेश मंत्री ने कहा, 2017 में सरकार ने जाधव के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाने के लिए सदन के पटल पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। सरकार ने आईसीजे में कानूनी माध्यमों सहित उनकी रिहाई की मांग को लेकर अथक प्रयास किए हैं।
विदेश मंत्री ने जावध की फांसी पर रोक के मुद्दे पर बयान देते हुए कहा, उन्हें पाकिस्तान में झूठे आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन भारत ने शुरू से ही इस मुद्दे को गंभीरता से लिया।. पाकिस्तान ने इस मामले में नियमों का उल्लंघन किया है और इस वजह से भारत सरकार इंटरनेशनल कोर्ट में गई, जहां हमारे पक्ष को सुना जा रहा है।
उन्होंने कहा, सरकार जाधव की रिहाई के लिए पूरी कोशिश कर रही है और इसके लिए लीगल टीम से लेकर सभी का आभार जताते हैं। जाधव बेकसूर हैं और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। पाकिस्तान ने जबरन उनका कबूलनामा लिया है और पाकिस्तान को उन्हें तुरंत रिहा करना चाहिए।
EAM S Jaishankar in Rajya Sabha on #KulbhushanJadhav verdict: In 2017, govt made commitment on floor of the House to undertake all steps necessary to protect interestwelfare of Shri Jadhav.Govt has made untiring efforts in seeking his release including through legal means in ICJ pic.twitter.com/aAKeqUJ5Zj
— ANI (@ANI) July 18, 2019
आपको बता दें कि, बुधवार को कुलभूषण जाधव को बचाने में जुटी भारत सरकार को बड़ी जीत हासिल हुई। ICJ ने जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। साथ ही पाकिस्तान को विएना समझौते का पालन नहीं करने पर फटकार लगाई है और आदेश दिया है कि भारतीय राजनयिकों को जाधव से मिलने की इजाजत दी जाए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान से मामले में पुनर्विचार करने को भी कहा है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 16 में से 15 जजों ने भारत के पक्ष में फैसला दिया। आईसीजे प्रमुख जस्टिस अब्दुलकवि अहमद यूसुफ ने फैसला पढ़ा। सोमालिया के जस्टिस यूसुफ ने 42 पन्नों के फैसले में कहा, पाकिस्तान जब तक प्रभावी ढंग से अपने फैसले की समीक्षा और पुनर्विचार नहीं कर लेता है, तब तक कुलभूषण की फांसी पर रोक रहेगी। इसके साथ-साथ उसे जाधव तक भारत को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया गया है।
Created On :   18 July 2019 5:02 AM GMT