दिल्ली: प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह- एयर क्लीनिंग डिवाइस लगाने पर करे विचार

दिल्ली: प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह- एयर क्लीनिंग डिवाइस लगाने पर करे विचार

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में जहरीली हवा का कहर जारी है। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। प्रदूषण के कारण स्कूल बंद हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने चार नवंबर से ऑड-इवन सिस्टम लागू किया था। आज (शुक्रवार) सुप्रीम कोर्ट में उसी को लेकर सुनवाई हुई। 

 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए दिल्ली में एयर क्लीनिंग डिवाइस लगाने पर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि इस समय दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 600 को पार कर गया है। वायु प्रदूषण से हर कोई प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने माना कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑड-इवन समाधान नहीं हो सकता।

 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट में कहा कि प्रदूषण स्तर में 3 प्रतिशत का योगदान कार का रहा है। बाकी वाहनों का इसमें 28 प्रतिशत का योगदान है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ऑड-इवन एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। खासकर जब केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का कहना है कि कार प्रदूषण का स्तर तीन प्रतिशत है। कचरा डंपिंग, निर्माण अपशिष्ट और सड़की की धूल भी प्रदूषण के स्तर में प्रमुख योगदानकर्ता हैं। 

 

दिल्ली में गुरुवार को भी प्रदूषण का स्तर ज्यादा रहा। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 470 रहा और गंभीर प्लस श्रेणी में बना रहा। पीएम10 की गणना 496 रही और यह गंभीर प्लस श्रेणी में रहा और पीएम 2.5 गणना 324 रही।

दिल्ली का एक्यूआई करीब बुधवार के स्तर पर बना रहा, जिसकी समग्र तौर पर गणना 476 की गई और आने वाले दो दिनों में ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं है।समग्र रूप से एक्यूआई गंभीर श्रेणी में है, पीएम10 की गणना 489 है, जबकि पीएम2.5 की 326 है, जो गंभीर श्रेणी में है। सफर इंडिया के पूर्वानुमान के अनुसार, इस स्थिति में अगले दो दिनों तक कोई रिकवरी नहीं होने की उम्मीद है।

Created On :   15 Nov 2019 7:43 AM IST

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