मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन की पत्नी को दी जमानत

Delhi court grants bail to Satyendar Jains wife in money laundering case
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन की पत्नी को दी जमानत
नई दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत ने सत्येंद्र जैन की पत्नी को दी जमानत
हाईलाइट
  • जैन और उनका परिवार मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यहां की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नियमित जमानत दे दी। शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूनम जैन को नियमित जमानत दे दी, जबकि मामले में अन्य आरोपी व्यक्तियों अंकुश और वैभव जैन की जमानत याचिका पर 27 अगस्त को सुनवाई होगी। विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध होने की उम्मीद है।

अदालत ने 6 अगस्त को पूनम जैन को यह कहते हुए अंतरिम जमानत दे दी कि उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि उसके पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि जैन और उनका परिवार मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे और उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से 1,62,50,294 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।

वर्तमान मामला 2017 में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए मामले पर आधारित है। उक्त प्राथमिकी में आरोपों के अनुसार, सत्येंद्र जैन ने दिल्ली सरकार में एक मंत्री के रूप में पदस्थापित और कार्य करते हुए, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

सीबीआई ने जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाया है। 31 मार्च को, ईडी ने अस्थायी रूप से मंत्री के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया।

6 जून को, ईडी ने जैन, उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों से संबंधित कई स्थानों पर छापे मारे, जिन्होंने या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था। छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रुपये नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए।

 

(आईएएनएस)

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Created On :   23 Aug 2022 6:00 PM IST

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