वीरभद्र सिंह के आय से अधिक मामले में CBI कोर्ट आज करेगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह के आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI की विशेष अदालत आज सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि CBI वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच कर रही थी। मामले में CBI ने जांच के बाद अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। 500 पन्नों की चार्जशीट में दावा किया गाया कि सीएम वीरभद्र ने 10 करोड़ की संपत्ति जुटाई है, जो केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उनकी कुल आय से अधिक आय थी। पिछली सुनवाई में CBI कोर्ट ने मामले को लेकर वीरभद्र को कुछ जरूरी दस्तावेज सौंपने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने वीरभद्र की पत्नी प्रतिभा सिंह और अन्य से कहा था कि उनकी ओर से चार्जशीट के साथ कई और दस्तावेज नहीं सौंपे गए हैं।
आपको बता दें आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे सीएम वीरभद्र ने 22 मई को जमानत याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर आोपियों की जमानत याचिका पर जवाब मांगा था।
मामले में सुनवाई करते हुए 29 मई को कोर्ट ने वीरभद्र और उनकी पत्नी सहित अन्य को जमानत दे दी थी। वीरभद्र को 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई थी, साथ ही उन्हें कोर्ट की इजाजत के बगैर देश से बाहर ना जाने के निर्देश दिए गए थे।
आरोपों को ढाल बना रहे हैं वीरभद्र
वीरभद्र सिंह इस वक्त विधानसभा चुनाव प्रचार में भी जुटे हैं। वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। इस बीच CBI कोर्ट में सुनवाई से उनके प्रचार कार्यक्रम और चुनाव के नतीजों पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन वीरभद्र आय से अधिक संपत्ति मामले को भी खूब भुना रहे हैं और बीजेपी पर खुद को फंसाने के आरोप लगा रहे हैं। वीरभद्र हिमाचल में फिर से कांग्रेस का चेहरा हैं।
Supporting Thakur Kaul Singh in Nagwain, Darang constituency, addressed ppl apprising them abt Cong’s commitment to progress. #MissionHP2017 pic.twitter.com/MjIOOyVcYL
— Virbhadra Singh (@virbhadrasingh) October 30, 2017
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कुल्लू में द्रंग विधानसभा क्षेत्र में नगवाईं में रविवार देर रात आयोजित जनसभा में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। वीरभद्र सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेम कुमार धूमल हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं।" जनसभा को संबोधित करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि एक ही मामले को तीन-तीन अदालतों में चलाया जा रहा है। झूठे केसों से किसी का कुछ नहीं बिगड़ा जा सकता, केवल उसे परेशान किया जा सकता है।
Created On :   31 Oct 2017 8:44 AM IST