लाउडस्पीकर पर अजान करना मौलिक अधिकार नहीं : इलाहाबद HC

Azaan on loudspeakers not a fundamental right: Allahabad HC
लाउडस्पीकर पर अजान करना मौलिक अधिकार नहीं : इलाहाबद HC
उत्तर प्रदेश लाउडस्पीकर पर अजान करना मौलिक अधिकार नहीं : इलाहाबद HC
हाईलाइट
  • लाउडस्पीकर पर अजान की इजाजत नहीं

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। पूरे देश में अजान पर लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए  निर्णय दिया है कि लाउडस्पीकर पर अजान मौलिक अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने लाउडस्पीकर पर अजान करने की अनुमति पर फैसला देते हुए उसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने  बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली इरफान की ओर से लगाई गई याचिका को खारिज करते हुए लाउडस्पीकर पर अजान की  इजाजत देने से मना कर दिया।  कोर्ट के आगे याचिकाकर्ता ने मांग की थी की मौलिक अधिकर के तहत लाउडस्पीकर पर अजान करने अनुमति मिलनी चाहिए, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका को गलत बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि लाउडस्पीकर पर अजान करना मौलिक अधिकार नहीं है। 

 

 

 

Created On :   6 May 2022 12:01 PM IST

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