अशांत क्षेत्र: केंद्र सरकार ने नागालैंड के 1 और जिले में लागू किया आफ्स्पा

- मेलुरी जिले में 6 महीने के लिए आफ्स्पा
- सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागालैंड के मेलुरी जिले में 6 महीने के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (आफ्स्पा) मंगलवार को लागू कर दिया है। इससे दो दिन पहले ही, राज्य के आठ जिलों और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों तक आफ्स्पा लागू हुआ था।
केंद्रीय सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि नागालैंड सरकार ने नवंबर 2024 में फेक जिले से मेलुरी जिले का निर्माण किया था, लेकिन 30 मार्च को 7 अन्य जिलों के साथ इसे भी ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया गया था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा को लागू कर चुकी है।
मणिपुर
पांच जिलों के 13 पुलिस थानों को छोड़कर पूरे मणिपुर में अफस्पा को लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से अगले छह माह तक ये लागू रहेगा। यदि इस घोषणा से पहले इसे वापस न लिया जाए। मणिपुर के जिन थानों में अफस्पा लागू नहीं होगा वो इंफाल, लाम्फाल, सिटी, सिंगजामी, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पट, हिंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपु, नाम्बोल और काकचिंग जिले के है।
अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग के साथ राज्य के 3 पुलिस थाना क्षेत्रों में अफस्पा को अगले छह महीनों के लिए बढ़ाया गया है।
नागालैंड
नागालैंड के 8 जिलों के साथ प्रदेश के अन्य पांच जिलों के 21 पुलिस थानों में अफस्पा को लागू किया गया है। यहां यह विस्तार अगले छह महीनों के लिए प्रभावी रहेगा। नगालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में अफस्पा की अवधि को बढ़ाया गया है। कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों, मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन को भी अशांत घोषित किया गया है।
Created On :   1 April 2025 7:01 PM IST