सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने कहा, भारत में जम्मू-कश्मीर का एकीकरण हमेशा निर्विवाद रहेगा
- 2019 के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सिब्बल
- 2019 में जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन गया था
- इसे दो केंद्र-शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष कहा कि जम्मू-कश्मीर का भारत में एकीकरण "निर्विवाद है, निर्विवाद था और हमेशा निर्विवाद रहेगा।"
जम्मू-कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा हटाने और इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने के 2019 के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सिब्बल ने कहा, "शुरू करने से पहले मैं एक बयान देना चाहता हूं। हम स्पष्ट हैं कि भारत में जम्मू-कश्मीर का एकीकरण निर्विवाद है, निर्विवाद था और हमेशा निर्विवाद रहेगा।"
उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा, “जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का हिस्सा बना रहेगा। इस पर किसी ने विवाद नहीं किया, किसी ने कभी इस पर विवाद नहीं किया। जम्मू-कश्मीर भारतीय संघ की एक इकाई है।”
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कार्यवाही को "ऐतिहासिक" बताया और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने वाले जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की वैधता पर सवाल उठाया।
उन्होंने कहा, “यह कई मायनों में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह अदालत इस बात का विश्लेषण करेगी कि 6 अगस्त, 2019 को इतिहास को क्यों खारिज कर दिया गया और क्या संसद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोकतंत्र के अनुरूप थी? क्या जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छा को इस तरह से चुप कराया जा सकता है?''
उन्होंने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार के "आदेश" के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप से वंचित नहीं किया जा सकता है जो "हमारे संविधान के साथ असंगत" है।
उन्होंने कहा, "यह ऐतिहासिक है क्योंकि इस अदालत को इस मामले की सुनवाई में पांच साल लग गए और 5 साल तक जम्मू-कश्मीर राज्य में कोई प्रतिनिधि सरकार नहीं रही।"
सिब्बल ने जम्मू-कश्मीर में आपातकाल लगाने पर सवाल उठाया और कहा कि संविधान पीठ को संविधान के अनुच्छेद 356 की व्याख्या करनी होगी, जो "लोकतंत्र को बहाल करना" चाहता है और उस अनुच्छेद के माध्यम से "लोकतंत्र (जम्मू-कश्मीर में) को कैसे नष्ट कर दिया गया है।"
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और सूर्यकांत भी शामिल हैं। पीठ सोमवार और शुक्रवार को छोड़कर 2 अगस्त से लगातार मामले की सुनवाई करेगी।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे समेत अन्य वकील मामले में याचिकाकर्ताओं और हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश करेंगे।
संविधान पीठ के समक्ष कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है और कार्यवाही की प्रतिलिपि इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को चुनौती देते हुए राजनीतिक दलों, निजी व्यक्तियों, वकीलों, कार्यकर्ताओं आदि द्वारा बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसने जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है।
इससे पहले, एक अन्य संविधान पीठ ने मामले को सात न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने की आवश्यकता के खिलाफ फैसला सुनाया था।
शीर्ष अदालत के समक्ष एक ताजा हलफनामे में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने का बचाव करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के उसके फैसले से क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि आतंकवादियों और अलगाववादी नेटवर्क द्वारा सड़क पर की जाने वाली हिंसा अब अतीत की बात हो गई है और “आतंकवाद-अलगाववादी एजेंडे से जुड़ी संगठित पथराव की घटनाएं, जो 2018 में 1,767 थीं, 2023 में शून्य पर आ गई हैं।”
केंद्र ने जोर देकर कहा कि उसने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और संवैधानिक बदलावों के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है।
कश्मीरी पंडितों द्वारा पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को छीनने के केंद्र के कदम का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप आवेदन भी दायर किए गए हैं।
(आईएएनएस)
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Created On :   2 Aug 2023 3:25 PM IST