हिमाचल कोर्ट का बड़ा फैसला: SP इल्मा अफरोज को बड़ी राहत, ट्रांसफर पर लगा स्टे हटा, नहीं होगी कोई बंदिश

SP इल्मा अफरोज को बड़ी राहत, ट्रांसफर पर लगा स्टे हटा, नहीं होगी कोई बंदिश
  • हिमाचल कोर्ट का बड़ा फैसला
  • SP इल्मा अफरोज को बड़ा राहत
  • कोर्ट ने ट्रांसफर से लगा स्टे हटाया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हिमाचल हाई कोर्ट ने एसपी इल्मा पर लगे स्टे को हटा दिया है। दरअसल, कोर्ट ने 10 जनवरी को एक याचिका की सुनवाई के दौरान एसपी इल्मा को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी किए थे। इससे पहले 9 सिंतबर 2024 को जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक आपराधिक मामले की सुनावाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने मामले की जांच में इल्मा अफरोज पर आश्वासन जताया था। इसके बाद कोर्ट की इजाजत के बिना उनके तबादले पर दून के विधायक से तनातनी के बाद ये स्थिति बनी थी।

सरकार के विशेषाधिकार में दखल नहीं दे सकते - कोर्ट

इस दौरान कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने तर्क देते हुए कहा था कि यह सरकार का अधिकार है कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की तैनाती कब, कहां और कैसे करनी है। कोर्ट ने साफ करते हुए कहा था वह किसी अधिकारी की नियुक्ति से जुड़े सरकार के विशेषाधिकार में दखल नहीं दिया जा सकता। हालांकि, शर्त यह है कि सरकार का इरादा साफ और स्पष्ट होना चाहिए।

इस मामले में याचिकाकर्ता सुच्चा सिंह ने कहा था कि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में कई ड्रग और खनन माफिया एक्टिव हैं, जिन्हें अवैध काम करने से रोका जाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया था कि ड्रग माफिया और खनन माफिया के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने में विफल रही है।

याचिकाकर्ता ने लगाया ये आरोप

याचिका में लिखा गया है कि इल्मा अफरोज की बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़, जिला सोलन में तैनाती से वहां की जनता कानून के हाथों सुरक्षित महसूस करेगी और सभी ड्रग माफिया और खनन माफिया के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी।

सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी अधिकारी के स्थान और कानूनन निर्धारित समय से ज्यादा वक्त के लिए नियुक्ति की मांग को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत किसी अधिकारी की नियुक्ति से जुड़े सरकार के अधिकारी में दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुच्चा सिंह की याचिका को अमान्य और गुणवत्ताहीन करार देते हुए खारिज कर दिया है।

Created On :   3 March 2025 8:11 PM IST

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