विशेष शक्तियां: गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लागू किया अफस्पा

- अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया
- मणिपुर में 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को बाहर रखा गया है
- नागालैंड के 8 जिलों और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में लागू
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा को लागू कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक होम मिनिस्ट्री ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम(अफस्पा) लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। इसके अलावा नागालैंड के आठ जिलों और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है।
मणिपुर
पांच जिलों के 13 पुलिस थानों को छोड़कर पूरे मणिपुर में अफस्पा को लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2025 से अगले छह माह तक ये लागू रहेगा। यदि इस घोषणा से पहले इसे वापस न लिया जाए। मणिपुर के जिन थानों में अफस्पा लागू नहीं होगा वो इंफाल, लाम्फाल, सिटी, सिंगजामी, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पट, हिंगांग, इरिलबुंग, थौबल, बिष्णुपु, नाम्बोल और काकचिंग जिले के है।
अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों तीरप, चांगलांग और लोंगडिंग के साथ राज्य के 3 पुलिस थाना क्षेत्रों में अफस्पा को अगले छह महीनों के लिए बढ़ाया गया है।
नागालैंड
नागालैंड के 8 जिलों के साथ प्रदेश के अन्य पांच जिलों के 21 पुलिस थानों में अफस्पा को लागू किया गया है। यहां यह विस्तार अगले छह महीनों के लिए प्रभावी रहेगा। नगालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में अफस्पा की अवधि को बढ़ाया गया है। कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों, मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन को भी अशांत घोषित किया गया है।
Created On :   30 March 2025 3:52 PM IST