दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस: दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी की चुनावी जीत पर सवाल! दो वोटर्स की याचिका पर नोटिस जारी

- निर्वाचन के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट का नोटिस
- चुनाव आयोग से चुनाव के रिकॉर्ड संभालने को कहा
- आतिशी और उनसे जुड़े लोगों पर लगाए गए आरोप
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर हुई है। जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को भी चुनाव से जुड़े हर रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। बता दें, कालकाजी क्षेत्र के दो वोटर्स की याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि आतिशी और उनसे जुड़े लोगों ने भ्रष्टाचार करके जीत हासिल की है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने इस याचिका पर ही आतिशी के साथ-साथ चुनाव आयोग, रिटर्निंग ऑफिस और दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है। बता दें, दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग हुई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आतिशी के सामने कांटे के टक्कर देने के लिए बीजेपी के रमेश बिधूड़ी थे, जिनको आतिशी ने भारी मतों के अंतर से हराया था।
याचिका में क्या लगाया गया है आरोप?
कालकाजी विधानसभा के दो मतदाताओं की तरफ से याचिका दायर की गई है। जिसमें एक कमलजीत सिंह दुग्गल है और आयुष राणा है। उन्होंने याचिका में आरोप लगाते हुए कहा है कि, आतिशी और उनके चुनाव एजेंट्स ने चुनाव के समय भ्रष्ट आचरण किया था। ये जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 123 के तहत एक अपराध है। उनका निर्वाचन रद्द करके उनको भविष्य में भी चुनाव लड़ने के योग्य ना ठहराया जाए।
आतिशी पर क्या लगाए गए आरोप?
याचिका में आतिशी पर कई सारे आरोप लगाए गए हैं। जिसमें आतिशी पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आतिशी से जुड़े लोग मतदाताओं को बुलाने के लिए लाए हुए पैसे पकड़े गए हैं, उनके इशारे पर बीजेपी उम्मीदवार की छवि को बिगाड़ा गया और चुनाव को प्रभावित करने के लिए वीडियो भी शेयर किया गया। दावा किया जा रहा है कि, उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी कुर्सी का गलत उपयोग किया है और सरकारी गाड़ियों का भी उपयोग प्रचार के लिए किया है। वोटिंग से ठीक 48 पहले लग जाने वाली प्रचार पर रोक का भी उल्लंघन किया गया है।
Created On :   26 March 2025 3:31 PM IST