इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सभी मामलों में जमानत दी
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अलआदिर ट्रस्ट केस में इमरान की जमानत पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने उन्हें सभी मामलों में जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई तक इमरान खान को किसी भी मामले में गिरफ्तार न किया जाए। इससे पहले आज सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले तोशाखाना केस में इमरान खान को राहत मिल गई थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। दरअसल, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने तोशखाना मामले में आपराधिक कार्यवाही की इजाजत मांगी थी। इसके खिलाफ इमरान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने कहा- अगले ऑर्डर तक इस केस में सेशन कोर्ट कोई सुनवाई नहीं करेगा।
शहबाज कैबिनेट की बैठक में इमरजेंसी पर कोई फैसला नहीं
वहीं देश के मौजूदा हालातों पर पीएम शहबाज शरीफ ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक इस मीटिंग में देश में इमरजेंसी लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। यह आज होने वाली दूसरी कैबिनेट बैठक थी इससे पहले आज सुबह पहले दौर की कैबिनेट बैठक हुई थी। दरअसल, सुबह हुई बैठक के दौरान कुछ मंत्रियों ने शहबाज को सुझाव दिया था कि देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी लगाना सही होगा। जिस पर शहबाज ने कहा कि इस मसले पर हम शाम को होने वाली दूसरे दौर की मीटिंग में बात करेंगे।
एनएबी के डीजी हटे
इमरान खान को मिली जमानत के बीच पाकिस्तान में एनएबी के डीजी नजीर अहमद बट्ट को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब वकार चौहान नए डीजी का पद संभालेंगे।
लाहौर जुल शाह केस में इमरान को मिली जमानत
इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को लाहौर के 4 मामलों में से एक में जमानत मिल गई है। उन्हें कोर्ट ने लाहौर के जुल शाह केस में 22 मई तक के लिए जमानत दे दी है। अन्य मामलों में सुनवाई जारी है।
पीटीआई की समर्थकों से अपील, जारी रखें विरोध प्रदर्शन
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो देश में इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी रखें।
इमरान को सभी मामलों में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली
वहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें उनके ऊपर लगे सभी मामलों में जमानत दे दी है। दरअसल, आज इमरान ने कोर्ट से अपील की थी कि उनके ऊपर लगे सभी मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जाए। कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान को 17 मई तक किसी भी मामले में गिरफ्तार न किया जाए और साथ ही उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए।
पाकिस्तान में अभी इमरजेंसी जैसे हालात नहीं - पाक गृह मंत्री
वहीं इमरान को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री सनाउल्लाह राणा इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर करोड़ों रूपयों के घोटाले का आरोप है उसे इस तरह से जमानत मिलना गलत है। वहीं देश में इमरजेंसी लगने वाली खबरों पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसे हालात नहीं हैं कि इमरजेंसी लगानी पड़े।
इमरान की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस में बहस
वहीं 9 मई को हुई हिंसा के मामला समेत अन्य मामलों में इमरान खान को गिरफ्तार करने आईं पंजाब व इस्लामाबाद की पुलिस में बहस हो गई है। दोनों के बीच इमरान को गिरफ्तार करने को लेकर बहस हुई।
पीएम शहबाज शरीफ ने बुलाई कैबिनेट बैठक
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, इमरान को हाईकोर्ट से मिली जमानत के बीच पीएम शहबाज शरीफ ने शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज कैबिनेट के कुछ मंत्रियों ने देश के मौजूदा हालातों को देखते हुए उनसे इमरजेंसी लगाने की सिफारिश की है।
पंजाब पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने कोर्ट के बाहर मौजूद, इमरान ने दी धमकी
एक ओर जहां अलकादिर ट्रस्ट मामले में इमरान को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के बाहर पंजाब पुलिस और पाक रेंजर्स की टीम चार अन्य मामलों में उनको गिरफ्तार करने के लिए खड़ी हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपनी गिरफ्तारी की भनक लगते ही उन्होंने अपने वकील के मोबाइल से मीडिया से बात की। इमरान ने उससे कहा कि अगर अब उनकी गिरफ्तारी हुई तो देश में एक बार फिर बवाल होगा, जिसके लिए मुझे जिम्मेदार न ठहराया जाए।
— PTI (@PTIofficial) May 12, 2023
इमरान खान को मिली जमानत
अलकादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें कोर्ट ने दो हफ्ते की जमानत दी है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 12, 2023
हाईकोर्ट में इमरान पर हो रही कार्रवाई दोबारा शुरू
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अलकादिर ट्रस्ट मामले में इमरान की जमानत की सुनवाई दोबारा शुरू हो गई है, जो कि जुम्मे की नमाज के लिए रोकी दी गई थी।
इमरान की रिहाई का आदेश देने पर पीएम शहबाज ने साधा सुप्रीम कोर्ट पर निशाना
प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इमरान खान को रिहा करने पर कोर्ट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आज कैबिनेट मीटिंग की। इस मीटिंग में शहबाज ने कहा, 'इमरान खान अदालतों का कितना चहेता है, इसका नजारा हमें कल दिखा गया। किस तरह सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बंदियाल ने उससे खुद उठकर कहा था कि, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ।' उन्होंने कहा कि इमरान पर जो भी कार्रवाई हुई है वह कानून के अंतर्गत हुई है। इमरान ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने देश को लूटने का काम किया है।
कोर्ट में सुनवाई रूकी, 2:30 बजे दोबारा शुरू होगी
इस बीच सुनवाई रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद 2:30 बजे सुनवाई एक बार फिर से शुरू होगी।
इमरान समर्थक और पाक रेंजर्स के बीच झड़प
हाईकोर्ट में अल कादिर ट्रस्ट केस केस में हो रही सुनवाई के बीच कोर्ट के बाहर इमरान समर्थक और पाक रेंजर्स के बीच झड़प होने की जानकारी सामने आई है।
कोर्ट में सुनवाई जारी
अलआदिर केस में जमानत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। कोर्ट के रूम नंबर-3 में सुनवाई जारी है। इससे पहले इमरान को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस लाइन गेस्ट हाउस से कोर्ट लाया गया। उनके पेश होने से पहले हाईकोर्ट और उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। यहां पहुंचने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है।
पेशी के बाद गिरफ्तार हो सकते हैं इमरान
जानकारी के मुताबिक आज हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। वह 9 मई को पंजाब प्रांत में हुई हिंसा को लेकर गिरफ्तार हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। स्थानीय मीडिया के अनुसार पंजाब के डीआईजी ने कहा है कि वह इमरान खान को उनके खिलाफ लगे कम से कम 10 मामलों में गिरफ्तार करने के लिए वहां आए हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास इमरान की गिरफ्तारी वारंट है। बता दें कि इमरान खान पर पूरे देश में इस वक्त कुल 121 मामले दर्ज हैं। वहीं इमरान खान ने हाईकोर्ट से अपील की है कि उनके खिलाफ देश में जो भी मामले दर्ज हुए हैं उनकी कॉपी उन्हें प्रदान की जाए। इसके साथ ही उन्होंने मरियम नवाज को न्यायपालिका के खिलाफ बयान पर अदालत की अवमानना का नोटिस देने, अपने ऊपर लगे सभी 121 मामलों को एक साथ जोड़ें और अपने खिलाफ मामलों में गिरफ्तारी से पहले जमानत देने की अपील कोर्ट से की।
इमरान ने कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा भी जताया। उन्होंने कोर्ट रूम जज के सामने कहा कि 9 मई को गिरफ्तारी के दौरान मेरे सर पर डंडे मारे गए, मुझे प्रताड़ित किया गया।
सुनवाई हुई शुरू
अलकादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। जल्द ही बड़ा फैसला आ सकता है। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अकेले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने की इजाजत दी थी, उनके समर्थकों को उनके साथ में जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि इसके बावजूद भी उनके समर्थक कोर्ट कैंपस में जमा हो रहे हैं। पुलिस उन्हें रोकने का काम कर रही है।
इमरान की रिहाई पर पीएम शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना
इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिहा करने पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गलत बताया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इमरान से उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कुछ नहीं पूछा। वह इमरान की दीवार बना। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता जैसा हमारे यहां हुआ है। उन्होंने पर निशाना साधते हुए कहा कि इमरान पर कानून के तहत कार्रवाई हुई। उन्होंने देश को लूटने का काम किया है।
हाईकोर्ट पहुंचे इमरान, कुछ देर में सुनवाई शुरू
भारी सुरक्षा के बीच इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में उनकी जमानत को लेकर सुनवाई शुरू होगी
— PTI (@PTIofficial) May 12, 2023
सुनवाई के बाद जनता को करेंगे संबोधित
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने के बाद इमरान खान इस्लामाबाद के श्रीनगर हाईवे से देश की जनता को संबोधित करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद इमरान खान के समर्थक जश्न मना रहे हैं।
पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रूके
कल सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद इमरान को पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में ले जाया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कल के आदेश में इमरान खान की घर जाने की अपील को खारिज कर दिया था, लेकिन इस दौरान उन्होंने उनके साथ कैदी जैसा व्यवहार न करने का आदेश भी दिया था।
इमरान से मिलने पहुंचे राष्ट्रपति
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कल सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की रिहाई के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस पहुंचकर उनसे मुलाकात की। अल्वी ने इमरान को उनकी गिरफ्तारी के बाद देश में फैली हिंसा के बारे में जानकारी दी।
कल सुप्रीम कोर्ट से मिली थी रिहाई
अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में गिरफ्तार हुए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने कल रिहा करने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अगुवाई में तीन जजो की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। उन्होंने पीटीआई प्रमुख की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था, साथ ही कोर्ट ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से कहा था कि इमरान को फौरन रिहा करें। इसके साथ ही उन्हें कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश होने का आदेश भी कोर्ट ने दिया था।
बता दें कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था। कोर्ट ने एनएबी को फटकार लगाते हुए कहा था कि इमरान खान को एक घंटे में कोर्ट के सामने पेश करें। आप किसी को अदालत से ऐसे कैसे उठा सकते हैं। ये तो अदालत का अपमान है। बाकी मामला बाद में सुनेंगे।
कोर्ट की फटकार के बाद एनएबी ने भारी सुरक्षा के बीच इमरान खान को कोर्ट में पेश किया था। उनकी पेशी से पहले सुप्रीम कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील किया गया था। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट अपने लाड़ले की गिरफ्तारी से परेशान
वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए शहबाज सरकार की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाड़ले की गिरफ्तारी से इंसाफ देने वाले परेशान हैं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट एक दहशतगर्द को शह दे रहा है। दो दिन पहले इमरान की गिरफ्तारी के बाद एक साजिश के तहत पूरे देश में हिंसा फैलाई गई। फौज पर हमले किए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और खुद नेशनल अकाउंटेबिलिटी की अदालत कह चुकी है कि गिरफ्तारी कानूनी तरीके से की गई। ऐसे में सिर्फ 2 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय लेना समझ से बाहर है।
बता दें कि इमरान खान को 9 मई को अल-कादिर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान रेंजर्स की टीम ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उनके प्रशंसकों ने देश में जगह-जगह आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया था। यहां तक की आर्मी अधिकारियों और मंत्रियों के आवासों को भी इमरान समर्थकों ने निशाना बनाया था।
Created On :   11 May 2023 6:47 PM IST
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