रेव पार्टी केस: एल्विश ने कुबूला सांप और सांपों के जहर की तस्करी का आरोप, हो सकती है इतने सालों की जेल!

एल्विश ने कुबूला सांप और सांपों के जहर की तस्करी का आरोप, हो सकती है इतने सालों की जेल!
  • नोएडा पुलिस ने एल्विश को लिया 14 दिन की हिरासत में
  • एल्विश ने कुबूला सांप और सांपों के जहर की तस्करी का आरोप
  • हो सकती है 10 से 20 साल की जेल!

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीते दिन रविवार को नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार किया। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है। एल्विश को रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के केस में वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं अब खबर आ रही है कि, पूछताछ में यूट्यूबर ने आरोप भी कबूल कर लिए हैं।

कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में

एल्विश को कोर्ट ने वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने उनकी मेडिकल जांच भी कराई थी। बता दें कि पिछले साल इस मामले का खुलासा होने के बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जिसके बाद इस केस में पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इसके बाद से लगतार इस मामले में छान बीन की जा रही थी। जहां उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने के बाद पुलिस ने यूट्यूबर को गिरफ्तार किया।

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एल्विश ने कुबूले आरोप

बता दें कि, पूछताछ में एल्विश ने आरोप भी कबूल कर लिया और बताया कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रेव पार्टियों कर चुके थे।एल्विश यादव ने कबूल किया कि नवंबर में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के साथ उसका संपर्क था और उनसे जान-पहचान भी थी। कुछ महीने पहले उन्हें एक रेव पार्टी में देखा गया था, जहां वह अपने दोस्तों के साथ सांपों को गले में डालकर डांस-पार्टी करते नजर आए थे। उस समय एल्विश के कई वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए थे।

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एल्विश को हो सकती है 10 से 20 साल की जेल

पुलिस ने जिन एक्ट के तहत यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज किए हैं वो हैं - आईपीसी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस एक्ट। यदि एल्विश एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 से 20 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं यदि उन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है तो उन्हें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं आईपीसी की धारा 120 बी, 284 और 289 के तहत बिग बॉस विनर को क्रमश: उम्रकैद या दो साल की कैद, 6-6 महीने की सजा हो सकती है।

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Created On :   18 March 2024 12:08 PM IST

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