कक्षा एक से दस तक पंजाबी भाषा हर स्कूल में अनिवार्य, नियम तोड़ने पर होगा एक्शन
- पंजाब सरकार का फैसला
- पंजाबी भाषा में शिक्षा होगी अनिवार्य
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में चन्नी सरकार अब पंजाबी भाषा को लेकर नया संशोधन पास करेगी। सरकार अब पंजाबी भाषा को हर स्कूल में पढ़ाया जाना अनिवार्य करेगी। बता दें कि पंजाब सरकार अब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज एक्ट 2008 में बदलाव करेगी तथा नियमों को नहीं मानने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान होगा। नियमों का पालन न करने पर जुर्माने की राशि 25,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए होगी। वहीं जो जुर्माना 50 हजार रूपए था सीधे बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दिया जाएगा। इसी तरह जो जुर्माना दो लाख थी, वह भी इसी कानून के तहत बदल दिया गया। आपको बता दें कि पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार इस बिल को पंजाब विधानसभा के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत करेगी। पंजाब सरकार की तरफ से रविवार को इस संशोधन को अनुमति दे दी है।
नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई
बता दें कि सीएम कार्यालय की तरफ से अवगत कराया गया है कि अगर कोई भी स्कूल इस एक्ट के तहत नियमों का पालन नहीं करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी स्कूल ने इनका पालन पहली बार नहीं किया होगा तो उस पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगेगा। अगर उस स्कूल ने दोबारा ऐसा किया तो उस पर 1 लाख रूपए का जुर्माना लगेगा। फिर कोई स्कूल लगातार नियमों का उल्लंघन करता रहा तो, नियमों की अवहेलना को लेकर तीसरी बार जुर्माना भी 2 लाख रूपए का होगा।
जानें, पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज एक्ट, 2008 के बारें में
बता दें कि पंजाब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज एक्ट, 2008 को राज्य सरकार लेकर आई थी। इसके तहत पंजाबी छात्रों को पंजाबी पढ़ाए जानें का प्रावधान था। जिसमें कक्षा 1 से दसवीं तक के छात्र-छात्राएं शामिल थे। इस एक्ट का सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 8 में ये बताया गया है कि अगर कोई स्कूल नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाई जा सकती है।
Created On :   7 Nov 2021 7:25 PM IST