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Corona: मप्र के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित इंदौर में, जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित जिले और व्यापारिक नगरी इंदौर में जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद तेज हो गई है। सरकारी और अर्ध शासकीय दफ्तरों में कामकाज को शुरू करने से लेकर सब्जी मंडी में गतिविधियां सशर्त शुरू की जा रही है।
राज्य के इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा असर है। प्रदेश में जहां सात हजार से ज्यादा मरीज पाए गए हैं, इनमें से 3,182 मरीज सिर्फ इंदौर में हैं। यहां अब तक 119 मरीजों की मौत हो चुकी है, वहीं अब तक 1,537 मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से घरों को जा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,526 है।
राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी कहना है कि कोरोना के बीच अन्य गतिविधियां भी शुरू करनी होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गतिविधियां जारी रखना होंगी। राज्य में स्थितियां काबू में है, मगर सतर्कता बरतना जरुरी है।
इंदौर में भी अब आम आदमी की जिंदगी को पटरी पर लाने के प्रयास तेज हो गए हैं। लगभग दो माह बाद सरकारी और अर्ध शासकीय दफ्तर खुल रहे है। जिलाधिकारी मनीष सिंह ने आवश्यक हिदायतों के साथ शासकीय एवं अर्ध शासकीय कार्यालय खोलने की अनुमति दी है। यहां सभी शासकीय और अर्ध शासकीय कार्यालयों को न्यूनतम 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों की उपस्थिति तथा कार्यालयों के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है।
इसी तरह सब्जी मंडी में भी गतिविधियां कुछ शर्तो के साथ शुरू की गई है। यहां की देवी अहिल्याबाई होल्कर फल एवं सब्जी मण्डी प्रांगण में आलू, प्याज (केवल लोकल) एवं लहसुन के क्रय-विक्रय की सशर्त अनुमति दी है। यहां कृषक अपने घर से हर रोज प्याज, आलू (केवल लोकल) एवं लहसुन बोरियों में ही पैक कर के लाएंगे । इसके साथ ही फल एवं सब्जी मण्डी प्रांगण में केवल अनुज्ञप्तिधारी थोक एवं आढ़तिया व्यापारियों द्वारा ही प्याज, आलू एवं लहसुन का क्रय-विक्रय किया जाएगा। सरकारी नीलामी प्रतिबंधित रहेगी।
जिलाधिकारी द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार, कृषक को अपने साथ ऋण-पुस्तिका, आधारकार्ड या उपज के आधार पर मण्डी प्रांगण तक आने एवं जाने की अनुमति रहेगी। सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना होंगा, सेनेटाइजर, ग्लव्स का उपयोग करना होगा। मास्क, ग्लव्स, सेनेटाइजर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित नियोक्ता की होगी। जो भी इन निर्देर्शो का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
इसी तरह शहर के इलेक्ट्रनिक आइटम्स के होलसेलर्स एवं फुटकर विक्रेताओं को उनकी दुकान एवं गोडाउन से सामग्री डिस्पैच करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह विक्रेता सामग्री को इंदौर जिले में तथा जिले से बाहर डिस्पैच कर सकते हैं। इसके अलावा अग्रवाल फूड प्रोडक्ट्स एवं जैन मिठाई भंडार एजेंसियो को बिना आउट लेट खोले सामग्री की घर-घर सप्लाय की अनुमति प्रदान की है। इन्हें कर्फ्यरू पास जारी किए जाएंगे।
Created On :   27 May 2020 2:01 PM IST