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गुणवत्ता सर्वेयर की सेवाओं के संबंध में जारी किये निर्देश
डिजिटल डेस्क, श्योपुर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण संचालनालय, मप्र भोपाल द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जन केन्द्रो पर गुणवत्ता सर्वेयर की सेवाओं के संबंध में प्रदेश के कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये है। इन जारी निर्देशों में कहा है कि गुणवत्ता सर्वेयर की सेवाओ के अंतर्गत जिलेवार सहकारी समिति एवं कृषि उपज मंडी स्तर पर स्थापित उपार्जन केन्द्रो के मान से 10 प्रतिशत सर्वेयर की संख्या का निर्धारण जिलेवार परिशिष्ट-अ अनुसार है। गोदाम स्तरीय केन्द्रो पर सर्वेयर की नियुक्ति उपार्जन एजेन्सी द्वारा पृथक से की जावेगी। उपार्जन एजेन्सी के द्वारा सर्वेयर की सेवाएं लेने हेतु चयनित आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से उपार्जन समितियों द्वारा सर्वेयर की सेवाएं ली जा सकेगी। उनका मानदेय उपार्जन एजेन्सी को प्राप्त प्रशासकीय व्यय से भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार विगत खरीफ विपणन वर्ष में अधिक मात्रा में नान एफएक्यू स्कंध पाए जाने वाली केन्द्रो की सूची आपको पृथक से ई-मेल द्वारा भेजी गई है। बिन्दु क्र. 4 में उल्लेखित उपार्जन केन्द्रो एवं स्थानीय परिस्थितियों/आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सर्वेयर की सेवाएं हेतु उपार्जन केन्द्रो का निर्धारण जिला उपार्जन समिति द्वारा निर्धारित संख्या (परिशिष्ट-अ अनुसार) में किया जाएगा। गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा उपार्जन समिति के निर्देश के स्ंकध की गुणवत्ता का परीक्षण का कार्य किया जाएगा। उपार्जित स्कंध की गुणवत्ता का अंतिम निर्धारण गोदाम/केप में भण्डारण के समय ही किया जाएगा।
Created On :   5 Dec 2020 1:50 PM IST