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जिला दण्डाधिकारी ने एक अपराधी को किया जिला बदर
डिजिटल डेस्क, श्योपुर। जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक श्री सम्पत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सपठित धारा 5,6 के प्रावधानो के अंतर्गत पदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए एक अपराधी अनावेदक अकरम पुत्र अकबर खॉ निवासी ग्राम उधमपुरा थाना व तहसील कराहल जिला श्योपुर की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जन साधारण के हित में 10 अपराधो के अंतर्गत जिला बदर का आदेश पारित किया है। जारी आदेश के अनुसार अपराधी अनावेदक अकरम पुत्र अकबर खॉ जिला श्योपुर एवं उसके निकटवर्ती जिले मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर की सीमाओ से तीन माह की अवधि में लिए बाहर चला जाये तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में प्रवेश ना करे। अनावेदक अकरम पुत्र अकबर खॉ निवासी ग्राम उधमपुरा थाना व तहसील कराहल जिला श्योपुर के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में संस्थित/प्रचलित आपराधिक प्रकरण में न्यायालय के आदेश पर अनावेदनक की उपस्थिति होने हेतु पृथक से इस न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नही होगी। आनवेदनक प्रकरण में नियत दिनांक को संबंधित थाने में तदाशय की सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा तथा न्यायालयीन कार्यवाही उपरांत पुनः थाने में सूचना देकर तत्काल इस आदेश में उल्लेखित जिलो की सीमा से बाहर चला जावेगा। इस अवधि के दौरान अनावेदन को न्यायालय द्वारा समन्स/आदेश अपने साथ रखना आवश्यक होगा तथा मांग करने पर प्रस्तुत करना होगा। अनावेदक वर्णित जिलो की सीमाओ से बाहर जाने के पश्चात् अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से इस न्यायालय एवं थाना कराहल जिला श्योपुर को आवश्यक रूप से देगा। आदेश पारित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
Created On :   11 Nov 2020 3:41 PM IST