विशेष आयोजन: पन्ना जिले के जेल में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

पन्ना जिले के जेल में विधिक साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन
  • पन्ना में हुआ विशेष कार्यक्रम का आयोजन
  • जिला जेल में साक्षरता शिविर का रखा गया क्रार्यक्रम
  • कार्यक्रम में कैदियों को लेकर जारी हुए निर्देश

डिजिटल डेस्क, पन्ना। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन एवं जिला न्यायाधीश एच.पी. वंशकार की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला जेल पन्ना में विधिक साक्षरता शिविर सह निरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश वंशकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में जिला जेल द्वारा की जा रही कार्यवाही संबंधी जानकारी ली गयी व बंदियों के जमानत आदेश जेल प्रबंधन को प्राप्त होने के सात दिवस में बंदी की रिहाई नहीं हो पाने पर अविलंब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित किए जाने संबंधी निर्देश दिये गए।

बंदियों को जेल में अनुशासन बनाये रखने व स्वयं के व्यवहार में आवश्यक सुधार लाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बंदियों को अधिवक्ता की आवश्यकता होने पर जेल प्रशासन के माध्यम से अपना आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करने के बारे में बताया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जरूरतमंद को पैनल से नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेन्द्र सिंह परस्ते द्वारा उपस्थित बंदियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21-ए में प्ली-बारगेनिंग के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही जेल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य मामलों में समझौता के माध्यम से सुलह करने की सलाह दी। बंदियों के विधिक अधिकारों एवं कत्र्तव्यों की जानकारी भी दी। साथ ही लोक अदालत, मध्यस्थता एवं बंदियों के अधिकारों के बारे में भी अवगत कराया।

Created On :   19 April 2024 1:49 PM GMT

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