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Jabalpur News: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को करना होगा निराकरण
- जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रकरण में बीमित के पक्ष में दिया आदेश
- इलाज के बाद उन्होंने बीमा कंपनी में नियम के अनुसार सारे बिल लगाए थे।
- बिलों का परीक्षण करने के बाद बीमा कंपनी ने अनेक दस्तावेज माँगे
Jabalpur News: बीमा कंपनियों के द्वारा पॉलिसी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। बीमितों को इलाज का भुगतान किए जाने से इनकार किया जा रहा है। परेशान होकर बीमित जिला उपभोक्ता आयोग में केस लगा रहे हैं। मध्यप्रदेश जबलपुर दमोहनाका शिव नगर निवासी संजय जैन ने भी जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष केस लगाया था।
उनके अधिवक्ता अमित आचार्य ने केस लगाया था कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से प्राथी संजय जैन ने पॉलिसी क्रमांक 153900/48/2021/5362 ली थी। प्रीमियम भी जमा किया था। वे वर्ष 2021 में कोरोना के शिकार हो गए थे।
इलाज के बाद उन्होंने बीमा कंपनी में नियम के अनुसार सारे बिल लगाए थे। बिलों का परीक्षण करने के बाद बीमा कंपनी ने अनेक दस्तावेज माँगे जो बीमित ने दिए पर अचानक उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया था।
पूरा पक्ष सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष पंकज यादव व सदस्य अमित सिंह तिवारी ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 15 दिवस के अंदर दावे का निराकरण करने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं किए जाने पर दोबारा बीमित आयोग के समक्ष केस लगाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
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Created On :   5 Dec 2024 6:17 PM IST