हांगकांग हाईकोर्ट पहुंचा PNB, नीरव मोदी के खिलाफ करेगा अदालती कार्यवाही
- भारत और हांगकांग के बीच भगोड़े अपराधियों को लेकर एक एग्रीमेंट है।
- PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का हीरे का कारोबार विदेशों में भी फैला है।
- औपचारिक तौर पर सरेंडर के लिए अनुरोध से पहले की प्रक्रिया को प्रोविजनल अरेस्ट कहा जाता है।
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुए 12600 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ बैंक हांगकांग हाईकोर्ट पहुंच गई है।
- प्रोविजनल अरेस्ट के जरिए वांछित व्यक्
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुए 12600 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ बैंक हांगकांग हाईकोर्ट पहुंच गई है। इसके अलावा बैंक उन सभी देशों में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ अदालती कार्यवाही शरू करेगी जहां पर दोनों की संपत्तियां और कारोबार है। बता दें कि पिछले दिनों संसद में एक लिखित जवाब दाखिल किया गया था, जिसमें नीरव मोदी के हांगकांग में होने की बात कही गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने हॉन्ग कॉन्ग प्रशासन से नीरव मोदी के सरेंडर की मांग की थी।
ED ने जारी किया 13 दोशों को LR
PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का हीरे का कारोबार विदेशों में भी फैला है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दोनों के कारोबार और उनके असेट्स की जानकारी हासिल करने के लिए 13 देशों को लेटर ऑफ रोगेटरी (LR) जारी किया है। इन देशों में सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, ब्रिटेन, दुबई, बेल्जियम, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और हॉन्ग कॉन्ग शामिल है। वहीं बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने जैसे अपराधों पर कड़ा अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को शनिवार को मंजूरी दे दी। इसमें आर्थिक अपराध कर देश से भागे व्यक्तियों की संपत्ति उन पर मुकदमे का निर्णय आए बिना जब्त करने और उसे बेच कर कर्ज देने वालों का पैसा वापस करने का प्रावधान है।
भारत और हांगकांग के बीच एग्रीमेंट
इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया था, भारत और हांगकांग के बीच भगोड़े अपराधियों को लेकर एक एग्रीमेंट है। सरकार ने नीरव मोदी के सरेंडर के लिए हांगकांग अथॉरिटी से बात की है। वहीं विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में बताया था कि विदेश मंत्रालय की तरफ से हॉन्ग कॉन्ग की सरकार से नीरव मोदी के प्रोविजनल अरेस्ट का अनुरोध किया गया है। बता दें कि औपचारिक तौर पर सरेंडर के लिए अनुरोध से पहले की प्रक्रिया को प्रोविजनल अरेस्ट कहा जाता है। प्रोविजनल अरेस्ट के जरिए वांछित व्यक्ति पर शिकंजा कस जाता है और वह जहां भी होता है उसे वहीं से हिरासत में लिया जा सकता है।
क्या है पीएनबी घोटाला?
देश के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े फ्रॉड में से एक पंजाब नेशनल बैंक के 12,600 करोड़ रुपये के घोटाले के खुलासे के बाद डायमंड किंग नीरव मोदी और गीतंजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई की तरफ से शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी इस घोटाले का मुख्य आरोपी हैं। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट निलंबित कर दिया है और इनके विदेश के आउटलेट्स पर भी कारोबार न करने का आदेश दिया जा चुका है।
Created On :   21 April 2018 6:37 PM IST