किसी वस्तु पर कोई कर वृद्धि नहीं, जैव ईंधन पर जीएसटी 18 से घटकर हुआ 5 फीसदी

No tax hike on any item, GST on Biofuels reduced from 18 to 5%
किसी वस्तु पर कोई कर वृद्धि नहीं, जैव ईंधन पर जीएसटी 18 से घटकर हुआ 5 फीसदी
जीएसटी परिषद किसी वस्तु पर कोई कर वृद्धि नहीं, जैव ईंधन पर जीएसटी 18 से घटकर हुआ 5 फीसदी
हाईलाइट
  • यह केवल तभी लागू होता है
  • जब सामान्य दर 12 प्रतिशत से अधिक हो

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में किसी भी वस्तु पर कर में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया गया। इस बीच, परिषद ने जैव ईंधन पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने की सिफारिश की।

जीएसटी परिषद ने जीएसटी कर दरों में बदलाव, व्यापार की सुविधा के उपायों और जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपायों से संबंधित सिफारिशें की हैं।

परिषद की सिफारिशों के अनुसार, दालों की भूसी पर जीएसटी पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया।

इसके अलावा, परिषद ने मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) के साथ सम्मिश्रण के लिए रिफाइनरियों को आपूर्ति की जाने वाली एथिल अल्कोहल या जैव ईंधन पर जीएसटी को मौजूदा 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की भी सिफारिश की।

अधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर जीएसटी पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि इस मुद्दे पर जीओएम की रिपोर्ट ने कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। एक अधिकारी ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट जीएसटी परिषद के सदस्यों को भी प्रसारित नहीं की गई थी।

जीएसटी परिषद ने यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया कि पेट्रोलियम परिचालन के लिए आयातित अधिसूचना संख्या 1/2017-सीटीआर की अनुसूची क के तहत 5 प्रतिशत की निम्न दर श्रेणी में आने वाले सामान पर 5 प्रतिशत की कम दर लगेगी और 12 प्रतिशत की दर होगी। यह केवल तभी लागू होता है, जब सामान्य दर 12 प्रतिशत से अधिक हो।

इसने यह भी स्पष्ट किया कि कोई जीएसटी देय नहीं है, जहां आवासीय आवास एक पंजीकृत व्यक्ति को किराए पर दिया जाता है, यदि यह उसकी व्यक्तिगत क्षमता में उसके स्वयं के निवास के रूप में उपयोग करने के लिए किराए पर लिया जाता है और उसके स्वयं के खाते पर और न कि उसके व्यवसाय के कारण।

जीएसटी परिषद ने आगे स्पष्ट किया कि रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के बीएचआईएम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा बैंकों को दिए गए प्रोत्साहन सब्सिडी की प्रकृति के हैं और इस प्रकार कर योग्य नहीं हैं।

जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक शनिवार को दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई।

बैठक में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधायिका के साथ) के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

(आईएएनएस)

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Created On :   17 Dec 2022 7:00 PM IST

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