लापरवाही की हद: 34 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव, 29 घंटे बाद पीएम के लिए पहुंचे फॉरेंसिक डॉक्टर

  • पांढुर्ना में सामने आई स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही
  • इलाज के दौरान 13 अप्रैल को राजेश की मौत
  • बिना पीएम के ही कर दिया गया था मृतक का अंतिम संस्कार

Bhaskar Hindi
Update: 2024-05-19 13:55 GMT

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा/पांढुर्ना। कब्र से 34 दिन बाद निकाले गए शव के पीएम के लिए स्वास्थ्य महकमा कितना असंवेदनशील है इसका ताजा उदाहरण पांढुर्ना में देखने मिल रहा है। सडक़ हादसे में मृत युवक के परिजन मर्ग कायम कराने भटकते रहे। जैसे-तैसे सुनवाई होने के बाद शुक्रवार को कब्र खोदकर शव बाहर निकाला गया। डीएनए सैंपल और पीएम के लिए शव जिला अस्पताल भेजा गया था। शनिवार सुबह से मृतक का परिवार मच्र्युरी के सामने बैठा रहा। शाम को फॉरेंसिक डॉक्टर पहुंचे तब पीएम शुरू हो सका। पीएम होने में 24 घंटे से अधिक वक्त लगने से परिजन परेशान होते रहे।

बीते 23 जनवरी को पांढुर्ना के भटेवाड़ी निवासी राजेश भलावी का नांदनवाड़ी के समीप एक्सीडेंट हो गया था। नागपुर में इलाज के दौरान 13 अप्रैल को राजेश की मौत हो गई थी। बिना पीएम के मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। एफआईआर दर्ज करने और पीएम के लिए परिजनों ने आवेदन दिया था। एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शुक्रवार को कब्र से शव बाहर निकाला गया था। शव पुराना होने से कंकाल में बदल गया है। डीएनए सैंपल और पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल लाया गया था। पांढुर्ना के डॉक्टर और फॉरेंसिक डॉक्टरों की टीम द्वारा शनिवार को पोस्टमार्टम करना था। सुबह से पूरा परिवार पीएम के लिए जिला अस्पताल के शवगृह के बाहर डॉक्टरों का इंतजार करते रहे। शाम लगभग सात बजे फॉरेंसिक डॉक्टर के आने के बाद पीएम शुरू हुआ।

सिम्स और पांढुर्ना के डॉक्टरों की टीम ने किया पीएम

मामले की सूक्ष्मता से जांच के आदेश के बाद शव को फॉरेंसिक जांच के लिए छिंदवाड़ा भेजा गया था। सिम्स के डॉ. संदीप बोहाटे और पांढुर्ना से पहुंचे बीएमओ डॉ. दीपेन्द्र सलामे, डॉ. प्रतीक सहारे व डॉ. श्रीवास की मौजूदगी में शनिवार देर शाम पीएम किया गया।

अब 304 ए के तहत मामला दर्ज किया

परिजनों द्वारा राजेश की मौत पर संदेह जताते हुए एसपी राजेश त्रिपाठी से मुलाकात कर मामले की जांच के लिए गुहार लगाई थी। एसपी के निर्देश पर शव कब्र से बाहर निकाला गया और नांदनवाड़ी पुलिस चौकी में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ धारा 304 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। परिजनों का आरोप है कि मामले की शिकायत व जांच के लिए कई बार चौकी के चक्कर लगाए, पर उनकी सुनवाई नहीं की गई। एसपी से शिकायत के बाद प्रकरण दर्ज किया गया।

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