भास्कर पड़ताल: ताक पर प्रदेश सरकार के नियम, अवैध होर्डिंग्स को नगर पालिका का संरक्षण!
- अवैध होर्डिंग्स को नगर पालिका का संरक्षण!
- पार्षद के सवाल उठाए पर भी नहीं हुई कार्रवाई
- मुंबई हादसे के बाद भी नहीं चेते जिम्मेदार
डिजिटल डेस्क, शहडोल। शहर में नियमों को ताक पर रखकर होर्डिंग्स का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है और नगर पालिका के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मध्यप्रदेश आउटडोर मीडिया विज्ञापन नियम 2017 में सुरक्षा की दृष्टि से होर्डिंग्स लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब केवल यूनिपोल लगाए जा सकते हैं। इसके बाद भी शहर में सौ से ज्यादा स्थानों पर होर्डिंग्स तान कर नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। मुंबई में होर्डिंग्स से हुए हादसे में 16 लोगों की मौत के बाद में शहर में अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई नहीं होने से जिला प्रशासन के साथ ही नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कार्रवाई में उदासीन रवैये से होर्डिंग्स के अवैध कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं।
पार्षद की आपत्ति और 8 माह बाद भी कार्रवाई ठंडे बस्ते में
अवैध होर्डिंग्स को नगर पालिका का संरक्षण पर ऐसे भी बल मिलता है कि 6 सितंबर 2023 को परिषद की बैठक में वार्ड क्रमांक 25 के भाजपा पार्षद प्रकाश सोनी ने शहर में अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इस पर सीएमओ अक्षत बुंदेला ने जांच पूरी कर 15 दिन में कार्रवाई की बात कही। जानकर ताज्जुब होगा कि सीएमओ की यह कार्रवाई 8 माह में पूरी नहीं हुई। इस लापरवाही पर पार्षद प्रकाश सोनी ने दैनिक भास्कर को बताया कि नगर पालिका के अधिकारियों को बताया जाएगा कि वे प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करें और उसी अनुसार जल्द कार्रवाई प्रस्तावित करें।
निजी घर मालिक भी होंगे जिम्मेदार : सीएमओ
सीएमओ नगर पालिका अक्षत बुंदेला ने बताया कि जिन निजी घरों में होर्डिंग्स लगे हैं और अनुमति नहीं है तो कार्रवाई के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। होर्डिंग्स शहर में कहीं भी अनुमति स्थापित नहीं किया जा सकता है। जो लोग अवैध रूप से स्थापित किए हैं उनकी रिपोर्ट तैयार कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रक्रिया आचार संहिता के कारण धीमी है। 4 जून को परिषद की बैठक में यह विषय भी शामिल है। प्रस्ताव पारित होने के साथ ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।