ई.सी.आर. जमा करने के लिये सदस्य का आधार यू.ए.एन. से लिंक होना आवश्यक!

ई.सी.आर. जमा करने के लिये सदस्य का आधार यू.ए.एन. से लिंक होना आवश्यक!

Bhaskar Hindi
Update: 2021-06-10 09:18 GMT
ई.सी.आर. जमा करने के लिये सदस्य का आधार यू.ए.एन. से लिंक होना आवश्यक!

डिजिटल डेस्क | सतना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत व्याप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को निरंतर बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से संगठन द्वारा आधार के.वाय.सी. अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही अनिवार्य किया गया है।

अब एक जून 2021 से सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 के लागू होने के परिणामस्वरूप केवल उन्हीं सदस्यों के संबंध में ई.सी.आर. जमा हो सकेगी जिनके आधार नम्बर यू.ए.एन. से सीड़ और सत्यापित हैं।

सभी भविष्य निधि अंशदायी सदस्यों के संबंध में आधार सीडिंग करें ताकि वे ई.पी.एफ.ओ. की निर्बाध सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें और भविष्य में किसी भी असुविधा से बच सकें।

भविष्य निधि सदस्य मेम्बर पोर्टल लॉगिन और उमंग ऐप पर उपलब्ध ऑनलाइन के.वाय.सी. सुविधा के माध्यम से भी सीधे अपने आधार को सीड कर सकते हैं।

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