लोक अदालत: 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत: सिविल जज: आरिफ अंसारी
- राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक के लंबित मामलों का निपटारा
- प्री लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित होंगे केस
डिजिटल डेस्क,भदोही। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभारी सचिव एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आरिफ अहमद अंसारी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। यह आयोजन जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण साकेत बिहारी "दीपक" के नेतृत्व में 9 दिसंबर दिन शनिवार को प्रातः 10:00 बजे से जनपद न्यायालय परिसर ज्ञानपुर में आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से बैंक के लंबित मामले, प्री लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपराधिक शमनीय वाद, एनआई एक्ट धारा 138 के वाद, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व( दाखिल खारिज, वरासत, खतौनी हुआ बेदखली), चकबंदी, श्रम, स्टैंप, परिवारिक वाद आदि अन्य मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। अंसारी ने कहा कि समस्त वादकारी व अधिवक्ता जनपद न्यायालय में परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, स्थाई लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट न्यायालयों, तहसीलो, व खंड विकास कार्यालयों, नगर पंचायत कार्यालयों, बिजली से संबंधित मामले, ई चालान से संबंधित मामले, बाट माप से संबंधित मामले, खनन से संबंधित मामले व जनपद के अन्य न्यायालयों अथवा विभागों में लंबित मामलों के सुलभ निस्तारण के लिए मामला लोक अदालत को संदर्भित कराएं एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित कराएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। सभी वाद कार्यों में अधिवक्ता को अपने मामलों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों को संदर्भित कराएं व अपने मामले का निस्तारण करवाएं। जिससे लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें।