मध्यप्रदेश: भवन और कालोनी बनाने की अनुमति के नियमों को अब समाप्त करना बेहतर - अजय सिंह
डिजिटल डेस्क, भोपाल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम और मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम में कालोनी और भवन निर्माण की अनुमति दिए जाने के नियमों को विलोपित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवैध कालोनियों को वैध करने की आपकी घोषणा के बाद अब समय आ गया है कि कालोनी बनाने, भूमि का आवासीय या व्यावसायिक उपयोग करने वाले नियमों को अब समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि सभी जन साधारण को उनकी सुविधानुसार कहीं भी मकान बनाने अनुमति दी जाए। अजय सिंह ने कहा कि आपने अपने भाषण में प्रदेश की सभी अवैध कालोनियों और मकानों को नियमित करने की घोषणा करते हुए कहा है कि अवैध कुछ भी नहीं होना चाहिए, अवैध शब्द ही गलत है। ऐसा कहते हुए आपने सभी अवैध कालोनियों और मकानों को नियमित करने की घोषणा की है, वह स्वागत योग्य है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि शहर के विकास के लिए नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के अंतर्गत मास्टर प्लान बनाया जाता है। दुर्भाग्य से 2005 के बाद से भोपाल के लिए तैयार मास्टर प्लान के आज तक नहीं आया है। मास्टर प्लान में यह निर्धारित किया जाता है कि किस भूमि का क्या उपयोग किया जाना है। किन्तु आपके द्वारा विगत 24 मई को अवैध कालोनी को नियमित करने की घोषणा के बाद अब मास्टर प्लान का कोई औचित्य नहीं रह गया है। जब आपके इस तरह के विचार हैं कि कोई भी कोई व्यक्ति कहीं भी निर्माण कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उचित होगा कि तैयार मास्टर प्लान ही निरस्त कर दिया जाए और सभी निवासियों को अपनी सुविधानुसार निर्माण करने की अनुमति दी जाए।