सजा: डॉक्टर के हमलावरों को 7 साल की कैद

  • चाकू मारकर 20 हजार की लूट
  • तीन हमलावरों को कोर्ट ने 7-7 साल के कारावास की सजा
  • भादवि की धारा 392, 394/34 का अपराध साबित

Bhaskar Hindi
Update: 2024-02-23 04:04 GMT

डिजिटल डेस्क, सतना। मध्यप्रदेश के सतना में व्यंकट विद्यालय के मैदान में डॉक्टर को चाकू मारकर 20 हजार की लूट करने वाले तीन हमलावरों को कोर्ट ने 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश यतेंद्र कुमार गुरु की कोर्ट ने आरोपी विजय अहिरवार उर्फ बिज्जू पुत्र छोटेलाल अहिरवार, गौरव सिंह राय उर्फ रॉकी पुत्र दिनेश सिंह राय और राहुल यादव पुत्र छोटेलाल यादव सभी निवासी हनुमान नगर नई बस्ती पर 5-5 सौ का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी कमलेश कुमार द्विवेदी ने पक्ष रखा।

मार दिया चाकूएजीपी ने बताया कि 23 जनवरी 2022 को रात्रि साढ़े 11 बजे थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत व्यंकट क्रमांक 2 के मैदान में फरियादी डॉ. श्रीहरि पांडेय से आरोपियों ने पर्स और 20 हजार लूट लिया था और विरोध करने पर चाकू मारकर घायल कर दिया।

थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 392, 394/34 का अपराध साबित पाए जाने पर तीनों आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

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