घटना के बाद सबक: मुंबई के बाद पुणे में होर्डिंग गिरने की घटना के बाद अब अलर्ट मोड पर नगर पालिका
- जिस भी घर पर होर्डिंग लगा तो मालिक को नोटिस
- सरकारी जमीन से हटाने होगा सर्वे
- अवैध होर्डिंग्स को हटाने की होगी कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल शहर में जिस भी मकान पर होर्डिंग लगा है तो वह पूरी तरह से अवैध है। इसका खुलासा इस बात से हुआ कि नगर पालिका से एक भी मकान में होर्डिंग लगाने संबंधी अनुमति जारी नहीं हुई। ताज्जुब की बात यह है कि होर्डिंग लगाने में मनमानी का यह खेल एक या दो साल नहीं बल्कि दस साल से ज्यादा समय से चल रहा है।
13 मई को मुंबई में होर्डिंग गिरने से 16 लोगों की मौत और 75 लोगों के घायल होने के साथ ही 19 मई को पुणे में होर्डिंग गिरने से दो लोगों के घायल होने के बाद नगर पालिका अब अलर्ट मोड पर है। सीएमओ अक्षत बुंदेला ने बताया कि मंगलवार से ऐसे सभी मकान मालिक को नोटिस जारी किया जाएगा जिनके मकान पर होर्डिंग लगे हैं। इसके साथ ही सरकारी जमीन पर लगे होर्डिंग्स का सर्वे किया जाएगा। इसमें जितने भी अवैध होर्डिंग्स हैं तो उन सभी को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
10 साल में 15 से ज्यादा शिकायतें, नतीजे तक नहीं पहुंची जांच
नागरिकों ने बताया कि शहर में जानलेवा अवैध होर्डिंग्स को लेकर दस साल में 15 से ज्यादा शिकायतें नगर पालिका में दर्ज हुई। इन शिकायतों में समय-समय पर जांच और कार्रवाई का दावा भी किया गया, लेकिन किसी भी शिकायत पर जांच नतीजे तक नहीं पहुंची।
अवैध होर्डिंग्स को हटाने की होगी कार्रवाई
सीएमओ अक्षत बुंदेला ने बताया कि ऐसे होर्डिंग्स जिनकी जानकारी ही नगर पालिका में नहीं हैं तो उन्हे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।