शिकंजे में ईसी: टॉप कोर्ट ने पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या बढ़ाने के केस में चुनाव आयोग से मांगा जवाब
- इंदु प्रकाश सिंह की ओर से दायर की गई याचिका
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा स्पष्टीकरण
- मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के मामले
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग से पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या बढ़ाने वाले मामले में जवाब मांगा है। टॉप कोर्ट ने तीन सप्ताह का समय देते हुए केस की अगली सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख तय की है।
सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को मतदान केंद्र पर वोटर्स की संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के केस में चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा। याचिका इंदु प्रकाश सिंह की ओर से दायर की गई। सुको की बेंच ने सुनवाई के दौरान इंदु प्रकाश सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह से कई सवाल पूछे।
सुनवाई के दौरान जब सुको ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने पोलिंग बूथ पर वोटर्स नंबर्स बढ़ाने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा 2019 में सभी राजनीतिक दलों से विचार- विमर्श करने के बाद यह डिसीजन लिया गया था। इसके बाद पीठ ने कहा कि आप हलफनामा दाखिल करें। हमें चिंता बस इतनी है कि मतदाताओं को परेशानी न हो।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने इंदु प्रकाश सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह से कई सवाल पूछे। शीर्ष कोर्ट ने आयोग के वकील से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा ने चुनाव आयोग से कहा है कि एक मतदान केंद्र पर कितने ईवीएम रहते हैं।
हाल ही हुए चुनावों में विरक्षी दलों ने ईवीएम को लेकर फिर से सवाल उठाए है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से वोट प्रतिशत में गड़बड़ी की आशंका जताई है।