डब्ल्यूबीबीपीई ने 2014, 2017 शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए प्रमाणपत्र देने में असमर्थता जताई

पश्चिम बंगाल डब्ल्यूबीबीपीई ने 2014, 2017 शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए प्रमाणपत्र देने में असमर्थता जताई

Bhaskar Hindi
Update: 2022-11-02 19:30 GMT
डब्ल्यूबीबीपीई ने 2014, 2017 शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए प्रमाणपत्र देने में असमर्थता जताई
हाईलाइट
  • प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए नई लिखित परीक्षा

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट के आग्रह के बावजूद पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) ने 2014 और 2017 में प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र प्रदान करने में असमर्थता जताई है।

डब्ल्यूबीबीपीई के वकील और याचिकाकर्ताओं के बीच 2014 और 2017 के अंकों के ब्रेक-अप के साथ प्रमाणपत्र की मांग के बीच एक बैठक में बोर्ड के प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से सूचित किया कि 2014 और 2017 में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र प्रदान करना होगा। इस साल 14 नवंबर से पहले संभव नहीं है जब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए नई लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील में से एक, बिक्रम बंदोपाध्याय, जिन्होंने डब्ल्यूबीबीपीई के वर्तमान अध्यक्ष गौतम पाल से मुलाकात की, ने मीडियाकर्मियों को बताया कि बोर्ड के अधिकारियों ने 2014 और 2017 में प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को अंकों के बारे में सूचित करने का आश्वासन दिया है।

साल 2014 और 2017 में प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए उपस्थित हुए कई याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इतने वर्षो के बाद भी उन्हें इस आधार पर प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए वे उन अंकों का ब्रेक-अप प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि अगर उनके मुवक्किलों को 2014 और 2017 की परीक्षाओं के लिए प्रमाणपत्र मिलते हैं, तो वे यह जान पाएंगे कि क्या उन्होंने सीधे साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त की है या उन्हें नए सिरे से लिखित परीक्षा देनी होगी। इसलिए, वे आवेदन की अंतिम तिथि से पहले प्रमाणपत्र जारी करने पर जोर दे रहे हैं।

डब्ल्यूबीबीपीई के नियमों के अनुसार, जो कोई भी पहले लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, वह सीधे साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकता है और ऐसे उम्मीदवारों को नए सिरे से लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने मंगलवार को डब्ल्यूबीबीपीई के वकील को सलाह दी कि यदि संभव हो तो केवल मंगलवार को ही इस मामले में याचिकाकर्ताओं के वकील के साथ तुरंत बैठक की व्यवस्था करें और तरीके खोजें। इसी के तहत बैठक तय की गई थी।

 

आईएएनएस

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