पी.सी. जॉर्ज को लगा झटका, कोर्ट ने अभद्र भाषा के लिए अग्रिम जमानत खारिज की
केरल पी.सी. जॉर्ज को लगा झटका, कोर्ट ने अभद्र भाषा के लिए अग्रिम जमानत खारिज की
- जमानत की शर्तों का उल्लंघन
डिजिटल डेस्क, कोच्चि। सात बार के विधायक और केरल जनपक्षम के अध्यक्ष पी.सी. जॉर्ज को शनिवार को उस समय झटका लगा, जब यहां की एक निचली अदालत ने इसी तरह के एक अन्य मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
इस महीने की शुरुआत में, 1 मई को गिरफ्तार किए जाने के बाद, उन्हें इसी तरह के अपराध के लिए राज्य की राजधानी शहर की एक स्थानीय अदालत ने सशर्त जमानत दी थी। जमानत पर बाहर आने के कुछ दिनों बाद जॉर्ज अपने भड़काऊ भाषणों के लिए जाने जाते थे। वह तब मुश्किल में पड़ गए जब उन्होंने कोच्चि में इसी तरह का घृणास्पद भाषण दिया।
जब कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त सी.एच. नागराजू ने कहा कि जॉर्ज को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि उन्होंने फिर से वही अपराध किया है, जो जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। इसी को लेकर जॉर्ज ने अग्रिम जमानत के लिए एनार्कुलम जिला और सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे शनिवार को खारिज कर दिया।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, उनके बेटे शॉन जॉर्ज ने कहा कि यह केरल सरकार का प्रतिशोधी रवैया है और अब जब स्थानीय अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, तो हम अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं। 1 मई को, जॉर्ज को उनके घर से अभद्र भाषा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में तिरुवनंतपुरम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत (2), न्यायमूर्ति आशा कोशी द्वारा सशर्त जमानत दी गई थी। इसके बाद उन पर आईपीसी की धारा 153ए और 295ए के तहत आरोप लगाए गए।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ bhaskarhindi.com की टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.