EC Guidelines: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए EC ने जारी की गाइडलाइंस, ऑनलाइन दाखिल होंगे नामांकन
EC Guidelines: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए EC ने जारी की गाइडलाइंस, ऑनलाइन दाखिल होंगे नामांकन
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने शुक्रवार को गाइडलाइंस (Guidelines) जारी कर दी है। इन गाइडलाइंस में आयोग ने बताया है कि, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। वहीं कोरोना से बचाव को लिए चुनाव संबंधी तमाम गतिविधियों के दौरान मास्क पहनने से लेकर कई जरूरी सावधानियां बरतने और स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों का पालन करने को कहा गया है।
Election Commission of India issues guidelines for the conduct of general elections/by-elections during COVID-19; candidates can file nomination online, people to wear face masks during election-related activities. pic.twitter.com/j30hnGJkD1
— ANI (@ANI) August 21, 2020
कोविड-19 महामारी के बीच चुनाव किस तरह होंगे? नामांकन से लेकर मतदान तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस तरह होगा, इन सबके लिए EC ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। आयोग ने कहा है, चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा, जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वहीं आयोग ने विपक्षी दलों के विरोध के कारण 65 साल तक के बुजुर्गों को पोस्टल बैलट की सुविधा देने का आदेश वापस ले लिया है।
चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार इस तरह से होंगे चुनाव
- उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन दाखिल करेंगे। हालांकि सशरीर जाकर भी नामांकन का कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ 2 लोग साथ जा सकेंगे और अधिकतम दो गाड़ी ले जा सकेंगे। जमानत राशि (सिक्योरिटी मनी) भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
- इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी (जमानत राशि) भी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। बता दें कि, ऐसा पहली बार होगा जब चुनाव में कोई उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा करेगा।
- जन-संपर्क अभियान, डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ अधिकतम पांच लोगों को इजाजत होगी। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी।
- चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए स्पेशल किट दिया जाएगा।
- मतगणना के दिन एक हॉल में अधिकतम सात टेबल लग सकेंगे।
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चुनाव प्रक्रिया के दौरान फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, ग्लव्स, फेशियल पीपी किट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा।
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कोरोना खतरे को ध्यान में रखते हुए वोटर रजिस्टर असाइन करने के लिए सभी मतदाताओं को ग्लव्स दिए जाएंगे। वोटर्स को EVM मशीन में वोटिंग से पहले ग्लव्स दिए जाएंगे। मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता पड़ने पर ही मतदाताओं को फेस मास्क हटाना भी होगा।