NIA की छापेमारी: एनआईए ने की 17 जगह छापेमारी, बेंगलुरु की जेल में कैदियों को आतंकी बना रहा है लश्कर!

  • जांच एजेंसी एनआईए ने की 17 जगह छापेमारी
  • बेंगलुरु जेल में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई
  • पिछले साल सिटी पुलिस ने दर्ज किया था मामला

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-05 05:43 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुए कैफे विस्फोट मामले की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आज सुबह करीब सात राज्यों के 17 जगहों पर छापेमारी की गई। एनआईए ने सभी जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। हालांकि, ये छापेमारी कैफे ब्लास्ट मामले में नहीं की गई। करीब एक साल पहले बेंगलुरु की जेल में कैदियों को आतंकी बनाने के मामले में दर्ज एफआईआर के तहत ताजा कार्रवाई की गई है। पिछले साल बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में बंद लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी टी नजीर के कैदियों को रैडिकलाइज करने का मामला सामने आया था। एनआईए के मुताबिक, लश्कर आतंकी टी नजीर जेल में कैदियों का ब्रेनवॉश कर उन्हें कट्टरपंथी बना रहा था।

बरामद हुए थे हथियार

बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में हथियार बरामद होने के बाद सिटी पुलिस ने पिछले साल जुलाई में एक केस दर्ज किया था। आपको बता दें कि, पुलिस ने सेंट्रल जेल में 7 पिस्तौल, 4 हैंड ग्रेनेड सहित 45 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। जेल में बंद कैदियों को आतंकी गतिविधियों और ब्रेन वॉश करने जैसी बातें सामने आई थी जिसका सूत्रधार लश्कर आतंकी टी नजीर को बताया गया था। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए कर रही है। एजेंसी ने कथित मामले में 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी जिसमें टी नजीर का नाम भी शामिल है। वहीं दो आरोपी के फरार होने की बात कही जा रही है।

इस तरह करता था ब्रेन वॉश

एनआईए के मुताबिक टी नजीर किसी तरह से अन्य आरोपियों को अपने बैरेक में शिफ्ट करवाता था। इसके बाद वह उन्हें आतंकी और कट्टरपंथी बनाने के लिए लगातार ब्रेन वॉश करता था। इसके बाद ये लोग अन्य कैदियों को अपने साथ शामिल करने में जुट जाते थे। जानकारी के मुताबिक, इस मामले में आरोपी जुनैद अहमद और सलमान खान विदेश भाग गए हैं और वहां से लश्कर के आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग और हथियारों की व्यवस्था करते हैं। आपको बता दें चार्जशीट में इन तीनों के अलावा सैयद सुहैल खान, जाहिद तबरेज, सैयद मुदासिर पाशा, मोहम्मद फैसल रब्बानी और मोहम्मद उमर को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में इनके खिलाफ यूएपीए, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ कानून के तहत कई और आरोप लगाए गए हैं।

Tags:    

Similar News