Unlock-3: देश में 5 अगस्त से खुलेंगे योग इंस्टिट्यूट्स और जिम, नाइट कर्फ्यू से भी मिलेगी राहत

Unlock-3: देश में 5 अगस्त से खुलेंगे योग इंस्टिट्यूट्स और जिम, नाइट कर्फ्यू से भी मिलेगी राहत

Bhaskar Hindi
Update: 2020-07-29 15:00 GMT
हाईलाइट
  • 31 जुलाई को समाप्त हो रही है अनलॉक के दूसरे चरण की अवधि
  • मेट्रो
  • सिनेमा हॉल
  • स्विमिंग पूल
  • मनोरंजन पार्क को अनुमति नहीं
  • योग संस्थान और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति मिली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबि​क एक अगस्त से COVID-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार अब देशभर में नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है, यानी कि अब रात में आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। जबकि 5 अगस्त से योग इंस्टिट्यूट्स और जिम खुल सकेंगे। स्कूल और कॉलेज पहले की तरह 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी।

अनलॉक-3 में क्या छूट

  • नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है यानी रात में लोगों के आने-जाने पर पाबंदी नहीं रहेगी।
  • 5 अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी। एसओपी का पालन सख्ती के साथ करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य।
  • स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए जा सकेंगे। इस दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा।
  • वंदे भारत मिशन के तहत सीमित दायरे में इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी। इसे आगे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा।
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर मेट्रो, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजक और शैक्षणिक कार्यक्रमों को छोड़कर बाकी सारी गतिविधियों को मंजूरी।

कंटेनमेंट जोन के लिए गाइडलाइन

  • कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक सख्ती से लॉकडाउन लागू किया जाना चाहिए।
  • राज्य सरकार बेहद ध्यान से कंटेनमेंट जोन का निर्धारण करें। कंटेनमेंट जोन के बारे में जानकारी वेबसाइट पर साझा की जाएगी।
  • केवल जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी जाएगी, इसके अलावा किसी भी चीज की नहीं।
  • राज्य सरकारें हर गतिविधि की सख्त निगरानी करेंगी। इन जोन के लिए दिए गए निर्देशों का सख्त से पालन करवाया जाए।

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